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बिलासपुर: उच्च न्यायालय ने मुक्तिधामों की बदहाली पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को नोटिस जारी करते हुए फोटोग्राफ के साथ विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। चीफ सेक्रेटरी को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोर्ट ने कहा कि अंतिम संस्कार मौलिक अधिकार का हिस्सा है और हर मुक्तिधाम में सुविधाएं प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की है। अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
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