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CG Cows Death: गायों की मौत पर फूटा हाईकोर्ट का गुस्सा, अधूरी रिपोर्ट देख भड़के चीफ जस्टिस, कहा- सिर्फ दिखावे का शपथपत्र

CG High Court Bilaspur Cows Death Case; बिलासपुर जिले में लगातार हो रही गायों की मौत को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।

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Shashank Kumar
CG High Court News

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हाइलाइट्स

  • हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
  • अधूरी रिपोर्ट से नाराज हुए चीफ जस्टिस
  • गोधाम योजना लागू करने के निर्देश
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Bilaspur Cows Death: बिलासपुर जिले में लगातार हो रही गायों की मौत को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। 27 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार की ओर से पेश की गई रिपोर्ट सिर्फ खानापूर्ति है।

इसमें न तो मवेशियों की वास्तविक संख्या दी गई है और न ही चारा, पानी और चिकित्सा सुविधा की स्पष्ट जानकारी है। कोर्ट ने कहा कि शपथपत्र में निरीक्षण की आवृत्ति और अधिकारियों की जवाबदेही का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे यह साफ होता है कि प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता की कमी है।

मामले में हाईकोर्ट ने खुद लिया संज्ञान 

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने बिलासपुर के बेलतरा और सुकुलकारी क्षेत्र में बड़ी संख्या में गायों की मौत की खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया था। इस मामले को जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत किया गया है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पशुधन विकास विभाग के सचिव से शपथपत्र मांगा था, जो अब अधूरा पाया गया है।

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कोर्ट ने अब निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए जिसमें गायों की मौत के कारण, गौशालाओं की स्थिति, चारे-पानी की व्यवस्था और चिकित्सकीय सुविधा की उपलब्धता का पूरा विवरण शामिल हो।

15 अक्टूबर से हो रही थीं मौतें 

सुनवाई में यह भी स्पष्ट हुआ कि मवेशियों की मौत 15 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन 23 अक्टूबर को खबर प्रकाशित होने तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने कहा कि सड़े-गले शवों का एक से अधिक स्थानों पर मिलना, यह साबित करता है कि मैदानी निगरानी और प्रबंधन बेहद कमजोर है। डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि यह तय नहीं हो पा रहा कि मृत गायें गौठानों से संबंधित थीं या निजी मालिकों की थीं, जिससे रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं।

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गोधाम योजना पर सख्त रुख 

राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि पशुधन की देखभाल के लिए गोधाम योजना बनाई गई है और इसे 6 अगस्त 2025 को सभी जिलों के कलेक्टरों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि योजना को “अक्षरशः” लागू किया जाएगा और इसकी जमीनी हकीकत पर नियमित निगरानी रखी जाएगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की गई है, जिसमें राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी।

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