Bigg Boss 17: बिग बॉस का 17 वां सीजन जहां पर कलर्स टेलीविजन पर प्रसारित किया जा रहा है वहीं पर पहले से दिन से मचे बवाल के बीच शो के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। यह शो के खिलाफ ना होकर अवैध रूप से कंटेंट का प्रसारण करने वाले लोगों के लिए है।
बता दें, वायाकॉम 18 ने कुछ समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, कि उनके शो के कंटेंट को अवैध तौर पर कई साइट्स प्रसारित कर रही है जो शो के लिए बड़ा नुकसान है।
जानिए क्या है कोर्ट का फैसला
यहां पर शो को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, जिस तरह से अवैध रूप से कई वेबसाइट्स इस प्रोग्राम को प्रसारित कर रही हैं, उससे पायरेसी का खतरा भी बढ़ सकता है। पायेरसी की वजह से शो के प्रोड्यूसर्स को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है।
“अगर आने वाले समय में बिग बॉस के नाम का इस्तेमाल कर गैर कानूनी तरह से याचिका कर्ता के प्रोग्राम को प्रसारित किया जाता है, तो उन वेबसाइट्स के खिलाफ एक आवेदन दायर किया जा सकता है। ये आदेश आगे अगर कोई वेबसाइट ऐसा करती है, तो उनके लिए भी लागू होता है”।
बिजनेस के लिए है खतरा
यहां पर शो को लेकर याचिका कर्ता ने कहा कि बिग बॉस को टेलीविजन पर हिंदी के अलावा, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी कई फॉर्मेंट प्रसारित किया जाता है। जहां पर इस तरह से शो को बिना लाइसेंस के प्रसारित करना सही नहीं है यहां पर आने वाले बिजनेस को खतरा हो सकता है।
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