Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को 2 हफ्ते के लिए जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ खान को बेल दी है।
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कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया पेश
कड़ी सुरक्षा के बीच इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में खान के वकील ने दलील दी कि पूर्व पीएम को किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही कहा गया कि खान की गिरफ्तारी से एक बार फिर देश में बवाल हो सकते है। इसको देखते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 17 मई तक इमरान खान को किसी भी मामले में गिरफ्तार न करने का आदेश जारी किया है।
बीते गुरूवार, 11 मई को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को ‘गैरकानूनी’ करार दिया था। इसके साथ ही उन्हें अगले दिन हाई कोर्ट से बेल लेने के लिए कहा गया था।
शहबाज सरकार ने साधा कोर्ट पर निशाना
उधर शहबाज सरकार में गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने सर्वोच्च न्यायालय को घेरते हुए कहा कि इतनी फेसेलिटी तो दुनिया में किसी को नहीं मिल सकती। उधर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा- इमरान खान नियाजी अदालतों का कितना लाडला है, जरा गुरुवार का मंजर याद कीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने उससे खुद उठकर कहा- आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ।
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सुप्रीम कोर्ट इमरान के लिए बना ढाल
इसके साथ ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, ‘ 9 मई का दिन देश के लिए शर्मनाक दिन था। देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है और देश को अस्थिर करने की कोशिश की गई। अल कादिर ट्रस्ट का मामला 60 अरब के घोटाले का मामला है। पता नहीं वो कौन से दस्तावेज थे जो लिफाफे में बंद थे, क्या पता वो कश्मीर को बेचने के दस्तावेज थे? सुप्रीम कोर्ट इमरान के लिए ढाल बना।’
बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI चीफ इमरान खान अल कादिर ट्रस्ट केस में फंसे हुए है। ये यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक मामला है। खान पर आरोप है कि उन्होंने बतौर पीएम यूनिवर्सिटी को करोड़ों रुपए की जमीन दी थी, जो गैरकानूनी था।