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नई दिल्ली: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने मंगलवार को हुई बैठक में नौकरीपेशा महिलाओं को बड़ी राहत दी है. बैठक में महिलाओं के लिए बीमारी लाभ (Sickness Benefit) लेने की शर्तों में कुछ ढील दी है। ESIC की इस बैठक में मातृत्व अवकाश के बाद जरूरत पड़ने पर बीमारी से जुड़ा अवकाश देने की व्यवस्था में राहत देने का निर्णय लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला बीमाधारक 20 जनवरी 2017 के बाद से इसका दावा कर सकती है।
बता दें कि महिला बीमाधारकों को इससे पहले इसका क्लेम हासिल करने के लिए 78 दिन तक काम करने की अनिवार्यता थी। हालांकि इसे अब कम कर दिया गया है। लेकिन बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक अब महिलाएं बीमारी लाभ (Sickness Benefit) लेने की शर्तों में ढील दे दी गई है।
मातृत्व लाभ के दिनों को बढ़ाने का फैसला होगा प्रभावी
ईएसआईसी (ESIC) ने मातृत्व लाभ में इससे पहले 12 हफ्तों को बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया था। बता दें कि शर्तों में यह छूट 20 जनवरी 2017 से लागू होगी। उस दिन से मातृत्व लाभ को बढ़ाने का फैसला भी प्रभावी हुआ था।
इससे पहले ESIC ने मातृत्व लाभ (Maternity Benefit) को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया था. शर्तों में यह छूट 20 जनवरी, 2017 से लागू होगी. उसी दिन से मातृत्व लाभ को बढ़ाने का फैसला भी प्रभावी हुआ था।
नए नियम के अनुसार इन शर्तों में हुआ परिवर्तन
कुछ मामलों में महिलाएं मातृत्व लाभ लेने के बाद बीमारी लाभ नहीं ले पाती थीं। इसकी वजह यह थी कि वे इसके लिए न्यूनतम 78 दिन के अंशदान की शर्तों को पूरा नहीं कर पाती थीं, अब इन शर्तों को उदार किया गया है।
अधिक अस्पताल किए जाएंगे स्थापित
इसके साथ ही ईएसआईसी (ESIC) ने अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हरिद्वार में 300 बेड वाले एक अस्पताल बनाने का निर्णय किया है, जिसमें 50 सुपर स्पेशिएलिटी होंगे। इसके अलावा विशाखापत्तनम के शीलानगर में एक 350 बेड का अस्पताल बनाने का फैसला लिया गया है। इसमें अलग से 50 बेड वाला एक सुपर स्पेशिएलिटी विंग होगा। इसके अलावा बैठक में सर्विस में सुधार कैसे लाया जाए, इस मुद्दे पर विशेष चर्चा हुई।
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