(शाजापुर से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट): जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं पतारसी के लिए एसपी जगदीश डावर ने सभी राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारीयों को निर्देशित किया है। पुलिस ने स्थानीय सीसीटीवी कंन्ट्रोल रूम पर एसपी जगदीश डावर ने आरोपी से संदिग्ध अवस्था में करीबन 80 लाख रुपये की अवैध शराब, पेट्रोल – डीजल व अन्य संदिग्ध सामान बरामद किये जाने के मामले में खुलासा किया है। इस दौरान एएसपी टी.एस.बघेल व एसडीओपी बेरछा भविष्य भास्कर, एसडीओपी श्रीमती दीपा डोड़वे भी मौजूद रही।
एसपी जगदीश डाबर ने बताया कि थाना प्रभारी सुंदरसी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि थाना सुंदरसी के ग्राम झण्डाखेडा में शराब एवं चोरी से संबंधित वस्तुओ एवं पेट्रोल डीजल गैस टंकी आदि का अवैध कारोबार किया जा रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एएसपी के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी बेरछा के नेतृत्व में थाना सलसलाई, सुंदरसी, बेरछा,अकोदिया व शुजालपुर मंडी के प्रभारीगणो की टीमें गठित की गई और बड़ी मात्रा में शराब एवं चोरी से संबधित वस्तुओ एवं पेट्रोल डीजल गैस टंकी अवैध कारोबार के विरूद्ध कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
एसपी श्री डावर ने बताया कि ग्राम झण्डाखेडा निवासी दुर्गा पुरी गोस्वामी अपने घर के अंदर अवैध शराब रखे हुए था। पुलिस ने तलाशी की तो उसके घर से तलाशी के दौरान कुल 24 संदिग्ध मोटर सायकिल, एक महिंद्रा पीकअप एमपी 09 जीएफ़ 3992 व एक छोटा हाथी बिना नम्बर, 6 ट्रेक्टर बिना नम्बर के, एक कमांडर जीप, 27 टच मोबाइल, 32 किपेड़ मोबाइल, 6 टीवी 12 हेंड वेयर वॉल फेन, एक एक्जास फेन, दो छोटे गैस चूल्हे, एक बड़ा गैस चुला, 5 एक्जास फेन की पंखड़ी, 110 ब्रेक शुज, रेलोक्स कंपनी के एलईडी बल्ब, 13 रिसीवर, मोटर सायकल के 10 सफ़ेद मडगार्ड, बड़े वाहन के 13 ट्यूब कीमती, मोटर सायकल के 25 ट्यूब, मोटर सायकल के 52 ट्यूब, माचो कंपनी अडर वियर, लक्स कंपनी के अंडर वियर कीमती, आरपार कंपनी की जुत्ते, बैराठी कंपनी की चपल, स्टार गोल्ड कंपनी के बल्ब, बजाज कंपनी का छत पंखा, स्पेशल बीड़ी के दो कार्टून , साउंड मशीन, मोटर सायकल के टायर, सर्वो कंपनी के ऑइल के 15 डिब्बे, गोल्ड कंपनी के ऑइल के 20 डिब्बे, सर्वो कंपनी के आईल के 17 डिब्बे, हुक्स कंपनी के 2 कटर, पेट्रोल 220 लीटर कीमती 23980/- रुपये, डीजल 180 लीटर कीमती 16920/-, गैस टंकी 10 मिले जिसकी जुमला किमत करबीन 80 लाख रुपये होना पाया गया। आरोपी दुर्गापुरी से घर से मिले सामान के बिल एवं व्यापार करने के लाईसेन्स के बारे में पुछने पर उसके द्वारा कोई बिल, लाईसेन्स या अन्य कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
एसपी श्री ङावर ने बताया कि आरोपी दुर्गापुरी के विरूध्द थाना सुन्दरसी में अपराध क्र 02/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट व अपराध क्र 03/23 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का दर्ज कर विवेचना में लिया गया। उन्होंने बताया कि उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी सुन्दरसी निरीक्षक रतनलाल परमार, थाना प्रभारी शुजालपुर मण्डी संतोष वाघेला, बेरछा थाना प्रभारी इनिम टोप्पो, अकोदिया थाना प्रभारी अरविन्द तोमर तथा थाना सुन्दरसी के सउनि पी एस तोमर व आरक्षकगण मनोज शर्मा 258, वसीम एहमद 171, ओम प्रकाश 604 व म.आर.आदित्या जाट 370 की मुख्य भूमिका रही जिन्हें पुरूस्कृत किया जाएगा।