Advertisment

Nithari Kand: निठारी कांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फांसी की सजा रद्द

Allahabad High Court ने नोएडा के कुख्यात निठारी कांड में आरोपी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को पारित अपने आदेश में बरी कर दिया।

author-image
Bansal news
Nithari Kand: निठारी कांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फांसी की सजा रद्द

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय(Allahabad High Court) ने नोएडा के कुख्यात निठारी कांड में आरोपी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को सोमवार को पारित अपने आदेश में बरी कर दिया।

Advertisment

इससे पूर्व गाजियाबाद की सीबीआई(CBI) अदालत में इन दोनों आरोपियों पर लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप तय करते हुए, मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी।

क्या था पूरा मामला

हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोषियों को बरी किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा।  हालांकि रिंपा हलदर मर्डर केस में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। इन्हीं सबूतों के आधार पर रिंपा हलदर मर्डर केस में दोनों को फांसी की सजा मिली थी।

अर्जियों पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 15 सितंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस एस एच ए रिजवी की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। साल 2006 में निठारी कांड का खुलासा हुआ था।

Advertisment

ये भी पढे़ं:

Last Day Of Sale: आज है Amazon और Flipkart सेल का आखिरी दिन, लूट सको तो लूट लो, यह मौका फिर कभी नहीं मिलेगा

Sharad Navratri 2023: नवरात्रि में सात्विक भोजन आपके लिए होता है काफी मददगार, जानिए इसके फायदे

Aaj Ka Panchang: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन ये है आपके लिए यात्रा टिप्स , पढ़ें आज का पंचांग

Advertisment

भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐलान

UP News Noida News Allahabad High Court full story of nithari kand moninder singh pandher in nithari nithari nithari case nithari kaand nithari kand nithari kand house nithari kand story
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें