Bhopal Gas Tragedy: देश की सबसे बड़ी त्रासदी कहे जाने वाले भोपाल गैस कांड के पीड़ितों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। यह फैसला गैस पीड़ितों को सही इलाज, शोध की व्यवस्था न देने को लेकर सुनाया है।
कोर्ट ने भोपाल (Bhopal Gas Tragedy) गैस पीड़ितों के स्वास्थ्य के मामले में 2012 के आदेश की अवमानना करने पर केंद्र और राज्य सरकार ने 9 अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने और न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
साथ ही मामले में जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। 17 जनवरी को कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। यह आदेश उच्च न्यायालय के जस्टिस शील नागू और देवनारायण मिश्र की खंडपीठ ने दिया है।
संबंधित खबर:MP News: दिल्ली में BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले मुख्यमंत्री मोहन यादव
इन अधिकारियों पर कार्रवाई
भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण, भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉ. प्रभा देसिकान, भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सचिव आरती आहूजा, तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एनवायर्नमेंटल हेल्थ के संचालक डॉ. आरआर तिवारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान, राज्य सूचना अधिकारी अमरकुमार सिन्हा, NICSI विनोदकुमार विश्वकर्मा और ICMR भारत सरकार के सीनियर डिप्टी संचालक आर. रामा कृष्णन पर कार्रवाई हुई है।(Bhopal Gas Tragedy)
संबंधित खबर:MP News: भोपाल में फिर दिखा कुत्तों का आतंक, मासूम समेत 4 लोगों को बनाया शिकार
कोर्ट के आदेश का गैस पीड़ितों ने किया स्वागत
भोपाल (Bhopal Gas Tragedy) ग्रुप फॉर इनफार्मेशन एन्ड एक्शन की रचना ढिंगरा ने बताया, कि न्यायपालिका के इस आदेश का हम सभी गैस पीड़ित संगठन सहित स्वागत करते हैं।
इस आदेश को एक मिसाल बनाना चाहिए। ताकि जिन अधिकारियों की वजह से सभी गैस पीड़ितों की स्वास्थ्य व्यवस्था की यह बुरी हालत हुई है, उन सभी को सजा मिल सके।
सभी अधिकारियों पर लगाए गए चार्ज में लिखा है, ‘सुप्रीम कोर्ट जुलाई 2023 की निगरानी समिति की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है, कि 10.5 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आप सभी प्रतिवादियों ने न्यायालय के निर्देशों का पालन करने में कोई तत्परता या ईमानदारी नहीं दिखाई है। आप सभी ने PIL की अवधारणा को एक मजाक बना दिया है। गैस पीड़ितों (Bhopal Gas Tragedy) को अंधकार में छोड़ दिया गया’।
आज देना है जबाव, कल होगी सुनवाई
ढिंगरा ने बताया कि आज 16 जनवरी तक सभी को न्यायालय में उत्तर प्रस्तुत करना होगा। कल 17 जनवरी हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। साथ ही बताया, कि सभी को चार्ज की कॉपी दी जा चुकी है।
ये भी पढ़ें:
IAF Agniveer Recruitment 2024: अग्निवीर के पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई
CG News: आस्था के केंद्र राम मंदिर के नाम पर साइबर ठगी, दर्शन के लिए VIP पास का दे रहे झांसा
MP News: भोपाल में फिर दिखा कुत्तों का आतंक, मासूम समेत 4 लोगों को बनाया शिकार