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Income Tax Return: 7 जून से आयकर विभाग करने जा रहा बड़ा बदलाव, जानें अब कहां से भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न

Income Tax Return: 7 जून से आयकर विभाग करने जा रहा बड़ा बदलाव, जानें अब कहां से भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न, Big change to file Income Tax Department from June 7 know where to fill income tax return now

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Shreya Bhatia
Income Tax Return: 7 जून से आयकर विभाग करने जा रहा बड़ा बदलाव, जानें अब कहां से भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न

नई दिल्ली।  आयकर विभाग (Income Tax Department) अगले महीने की शुरुआत में करदाताओं के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल पेश करने की तैयारी कर रहा है। इसका इस्तेमाल आईटीआर (Income Tax Return) दाखिल करने और अन्य कर संबंधी कार्यों के लिए किया जा सकेगा। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि नया पोर्टल अधिक सुविधाजनक होगा। मौजूदा वेब पोर्टल एक जून से छह जून तक बंद रहेगा।

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7 जून 2021 से बदल जाएगी ITR भरने की वेबसाइट

आयकर विभाग ने बताया आयकर विभाग 7 जून, 2021 को अपना नया ई-फाइलिंग पोर्टल http://incometax.gov.in लॉन्च करेगा। मौजूदा आईटीडी पोर्टल http://incometaxindiaefiling.gov.in करदाताओं/अन्य हितधारकों के लिए संक्षिप्त समय के लिए उपलब्ध नहीं होगा। 1 जून, 2021 से 6 जून, 2021 तक 6 दिनों की अवधि।

1 जून से पहले निपटा लें काम
आयकर विभाग ने करदाताओं और अधिकारियों को ई-फाइलिंग पोर्टल से संबंधित काम 1 जून से पहले निपटाने के लिए कहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कोई भी सुनवाई और शिकायत 10 जून के बाद ही लें। सीए अभय शर्मा के मुताबिक, चूंकि आयकर विभाग का पूरा काम डिजिटल हो गया है। इसीलिए आयकर विभाग अपने पोर्टल को अपडेट कर रहा है।

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31 मई तक भर सकते हैं ITR

आपको बता दें विभाग ने हाल ही में असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाया है। अब टैक्सपेयर्स 31 मई 2021 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. CBDT की ओर से जारी किए गए नए सर्कुलर में इस बात की जानकारी दी गई है। जिन लोगों ने पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी है, वे अब इसे 31 मई तक भर सकते हैं।

कैसे दाखिल करें रिवाइज्ड ITR

टैक्सपेयर को रिवाइज्ड ITR दाखिल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने का विकल्प चुनना होगा। रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न भरने की संख्या तय नहीं है लेकिन रिटर्न की स्क्रूटनी असेसमेंट होने के बाद रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल नहीं की जा सकती।

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