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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगा बैन हटाने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए राज्य शासन ने स्थानांतरण(तबादला) नीति वर्ष 2022 जारी कर दी है। नीति की जारी करने से पहले कैबिनेट की अनुशंसा पर बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रिपोर्ट सौंपी थी। मुख्यमंत्री ने उसका अनुमोदन तीन बिंदु परिवर्तित करने के बाद कर दिया है।गौरतलब हो कि,पूरे प्रदेश के कर्मचारी करीब ढाई साल से तबादला से बैन हटने का इंतजार कर रहे थे।
कैसी है नीति CG Transfer Policy News
अफसरों के अनुसार पुरानी नीतियों के आधार पर ही नई स्थानांतरण नीति बनाई गई है। इसमें जिलों के भीतर स्थानांतरण प्रभारी मंत्री और विभागीय स्थानांतरण आदेश विभागीय मंत्री के अनुमोदन से ही जारी किए जाएंगे। अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरित अफसर और कर्मी तभी भारमुक्त किए जाएंगे, जब उनके स्थान पर भेजे गए अफसर या कर्मचारी पदभार ग्रहण कर लें
ये रहा शासन का आदेश-CG NEWS
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2019 में आई थी आखिरी तबादला नीति CG Transfer Policy News
छत्तीसगढ़ की आखिरी तबादला नीति 2019 में आई थी. इसमें तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर के माध्यम से करने का प्रावधान था. स्थानांतरण के लिए आवेदन संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यालयों को दिए जाने थे.
राज्य शासन द्वारा स्थानांतरण(तबादला) नीति वर्ष 2022 जारी-#तबादला_नीति#Transferspic.twitter.com/ZcaRarV4qQ
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) August 12, 2022
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