प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने महक माहेश्वरी और अन्य की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।इस जनहित याचिका में दलील दी गई थी की विभिन्न ‘टेक्स्ट’ में उसे कृष्ण जन्मभूमि स्थल के तौर पर दर्ज किया गया है।
याचिका में यह भी दलील दी गई कि वह एक उचित मस्जिद नहीं है क्योंकि इसका निर्माण बलपूर्वक अधिग्रहित जमीन पर किया गया है।
Advertisements
ये भी पढ़ें:
Advertisements
MP News: सरकारी जमीन पर हो रही थी गांजे की खेती, एक हजार से ज्यादा पौधे जब्त, आरोपी गिरफ्तार
News Click Case: CBI ने अपने हाथ में लिया FCRA उल्लंघन का मामला, पुरकायस्थ के आवास पर मारा छापा