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Krishna Janmabhoomi case: इलाहाबाद हाई कोर्ट से हिन्दू पक्ष को बड़ा झटका, शाही मस्जिद की जमीन देने की याचिका खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की मांग की गई थी।

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Bansal news
Shri Krishna Janmabhoomi:  श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, सभी मामले होंगे हाईकोर्ट में ट्रांसफर

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने महक माहेश्वरी और अन्य की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।इस जनहित याचिका में दलील दी गई थी की विभिन्न ‘टेक्स्ट’ में उसे कृष्ण जन्मभूमि स्थल के तौर पर दर्ज किया गया है।

याचिका में यह भी दलील दी गई कि वह एक उचित मस्जिद नहीं है क्योंकि इसका निर्माण बलपूर्वक अधिग्रहित जमीन पर किया गया है।

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