भोपाल। गर्मी का मौसम आते ही पानी का अवैध कारोबार शुरू हो जाता है। पानी के अवैध कारोबार पर आज जिला प्रशासन (bhopal water plant sealed) ने कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पैकेज्ड वाटर प्लांट को सील कर दिया गया। इस प्लांट का फूड इंस्पेक्टर को न तो सर्टिफिकेट मिला और न कारोबार का लाइसेंस। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम बीडीए कॉलोनी, कोहेफिजा स्थित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट कूल एन फ्रेश का निरीक्षण करने पहुंची। सर्टिफिकेट और कारोबार का लाइसेंस नहीं मिलने के बाद इसे सील कर दिया गया।
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ये है मामला
एक दिन पहले कलेक्टर आशीष सिंह को जनसुनवाई के दौरान पानी के अवैध कारोबार की जानकारी मिली थी, शिकायत की जांच के आधार पर अनिमियता मिलने पर बी.डी.ए. कॉलोनी कोहेफिजा, भोपाल स्थित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट कूल एन फ्रेश का निरीक्षण कर सील किया गया।
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सील किया गया
प्रतिष्ठान में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का उत्पादन और 20 लीटर के जार में विक्रय होना पाया गया परंतु जांच में आवश्यक बी.आई.एस. प्रमाणपत्र तथा खाद्य अनुज्ञप्ति नहीं होना पाया गया। अवैध रूप से खाद्य कारोबार किए जाने के कारण खाद्य सुरक्षा दल द्वारा प्रतिष्ठान को सील किया गया।
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हो सकती है बीमारी
वहीं एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि हमें पानी खरीदते समय सभी तरह के नियमों को देखकर ही पैक वाले पानी खरीदना चाहिए। साफ पानी ही पीना चाहिए नहीं तो दूषित पानी हमें बीमार कर सकता है