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Bhopal Unlock Update News : भोपाल में फल-सब्जी और किराना दिन भर मिलेगा, 50 प्रतिशत क्षमता से चल सकेंगे सिटी ट्रांसपोर्ट

मध्यप्रदेश में 1 जून से अनलॉक Bhopal Unlock Update News शुरू हो रहा है। भोपाल में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा 100 से ज्यादा कोरोना दल बनाए जाएंगे।

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Bansal News
Bhopal Unlock Update News : भोपाल में फल-सब्जी और किराना दिन भर मिलेगा, 50 प्रतिशत क्षमता से चल सकेंगे सिटी ट्रांसपोर्ट

भोपाल। मध्यप्रदेश में 1 जून से अनलॉक Bhopal Unlock Update News शुरू हो रहा है। भोपाल में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा 100 से ज्यादा कोरोना दल बनाए जाएंगे। रोजाना रात 8 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।इसके अलावा अन्य दिनों में 25% दुकानें खोली जानी है। ना है।

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Bhopal Unlock Update NewsBhopal Unlock Update News

आज शाम को भोपाल कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि कोरोना संक्रमण से बचाव एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए समय समय पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। वर्तमान समय में भी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हुई है। अतः मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के के द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुक्रम में जिला काईसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार पूर्व में जारी कोरोना कर्फ्यू के सभी आदेशों को अधिकमित करते हुए भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में 15 जून 2021 तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश / कोरोना कर्फ्यू आदेश पारित किया है।

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भोपाल कलेक्टर अविनाश लविनया ने 15 जून तक के लिए अनलॉक के आदेश आज शाम जारी किए है। इसके तहत भोपाल में किराना, फल, सब्जी, आटा चक्की की दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। वहीं, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल, बिल्डिंग, मटेरियल, नमकीन-मिठाई की दुकान शाम 6 बजे तक खुल सकेगी। इसके अलावा होटल-रेस्टोरेंट भी खुल सकेंगे, जहां से रात 10 बजे तक टेक होम की सुविधा होगी। सब्जी ठेले पर ही बिक सकेंगे। अभी किसी साप्ताहिक मार्केट लगाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अनुसार पूरे जिले में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। आदेश में देशी-विदेशी शराब की दुकान को आबकारी विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित करने की अनुमति दी गई।

50 प्रतिशत क्षमता से चल सकेंगे सिटी ट्रांसपोर्ट

शहर में सावर्जनिक बस, निजी बस समेत अन्य सिटी ट्रांसपोर्ट अपनी 50 प्रतिशत क्षमता से चल सकेंगे। सभी जगह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं, ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहन में ड्रायर के साथ दो सवारी को मास्क पहनकर यात्रा करन की अनुमति होगी।

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