Bhopal Spa Center Raid: भोपाल में स्पा सेंटर पर हुई रेड के बाद अन्य स्पा सेंटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने वेरिफिकेशन को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर के कर्मचारियों की जानकारी थाने में देनी होगी। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले वेरिफिकेशन के आदेश आए थे। उनमें किराएदारों और व्यावसायिक स्थानों पर काम करने वालों का सत्यापन कराने को लेकर आदेश था। ये पहली बार है जब स्प सेंटर और ब्यूटी पार्लर को अलग से शामिल किया गया है।
ये आदेश जारी किए
- किराएदारों और घर में काम करने वाले नौकरों का वेरिफिकेशन कराना होगा।
- होटल, लॉज, धर्मशाला में ठहरने वालों की पुलिस स्टेशन में जानकारी देनी होगी।
- छात्रावास में रहने वाले स्टूडेंट्स की जानकारी संचालक को थाने में देनी होगी।
- निर्माण कार्य में लगे मजूदरों का ठेकेदार को सत्यापन कराना अनिवार्य हो गया है।
- ट्रेवल्स की गाड़ी को रेंट पर देने वाले की संचालक को थाने में जानकारी देनी होगी।
- प्राइवेट गार्ड एजेंसी में काम करने वाले लोगों को वेरिफिकेशन कराना होगा।
- कोरियर सर्विस में काम कर रहे कर्मचारियों का सत्यापन अनिवार्य है।
स्थानीय पुलिस को बिना बताए की थी छापेमारी
बता दें 4 जनवरी की रात पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा के निर्देश पर क्राइम ब्रांच ने बागसेवनिया, एमपी नगर और कमला नगर स्टेशन क्षेत्रों में 15 स्पा सेंटरों की जांच की थी।
इस दौरान चार स्पा सेंटरों पर 68 युवक-युवतियों को पकड़ा था। इनमें विदेश लड़कियां भी शामिल थीं। कुछ पुलिसकर्मियों के स्पा संचालकों से संपर्क में होने की बात का खुलासा कार्रवाई के दौरान हुआ।
स्पा सेंटर संचालकों पर केस दर्ज
पुलिस ने आशिमा मॉल में चल रहे चार स्पा सेंटर के संचालकों पर केस दर्ज किया। इन्होंने काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी थाने में नहीं दी थी। स्पा सेंटरों से मिलीभगत और इनमें भागीदारी के आरोपों से घिरे पुलिसकर्मियों के सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल खंगाले जा रहे हैं।
महिला आरक्षक समेत दो पुलिसकर्मी सस्पेंड
स्पा सेंटर संचालकों से मिलीभगत के मामले में दो पुलिसकर्मी को बर्खास्त किया गया है। इनमें एक आरक्षक क्राइम ब्रांच और दूसरी महिला आरक्षक है। जांच के दायरे में और पुलिसकर्मी हैं, जिनकी जांच महिला अधिकारी को सौंपी गई है।
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