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Saurabh Sharma Case
MP Bhopal RTO Constable Saurabh Sharma Chetan Gaur Corruption Case: मध्यप्रदेश के भोपाल के चर्चित 52 किलो सोने और 11 करोड़ रुपये कैश के मामले में आरोपी पूर्व RTO कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन गौर को जमानत मिल गई है। चेतन ने जबलपुर हाईकोर्ट में अपने जुड़वा बच्चों की देखभाल के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
चेतन के वकील अनुराग गोहिल ने बताया कि मेडिकल दिक्कतों के कारण शादी के 13 साल बाद हाल ही में उसकी पत्नी को समय से पहले जुड़वा बच्चे (एक लड़का और एक लड़की) हुए हैं और उन दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। बच्चे NICU में भर्ती हैं और पत्नी की सर्जरी हुई है। कोर्ट में मेडिकल दस्तावेज भी पेश किए गए, जिनसे परिवार की स्वास्थ्य स्थिति की पुष्टि हुई। ED की ओर से वकील विक्रम सिंह ने पैरवी की।
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चेतन गौर की गाड़ी से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपये कैश बरामद हुआ था।[/caption]
ईडी ने जमानत का विरोध किया
जमानत याचिका में उन्होंने बताया कि पत्नी और बच्चों की देखभाल के लिए घर में कोई और नहीं है। ED का विरोध: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत का विरोध किया, लेकिन उन्होंने इस तथ्य की पुष्टि की कि चेतन का परिवार अस्पताल में भर्ती है। कोर्ट ने चेतन की याचिका के तर्क से सहमत होकर 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी।
कार से मिला था सोना-नकद
चेतन गौर वही व्यक्ति है, जिसकी गाड़ी से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपये कैश बरामद हुआ था। सौरभ शर्मा ने पूछताछ में चेतन गौर की लोकेशन बताई थी, जिसके बाद 28 जनवरी को उसे अरेरा कॉलोनी से हिरासत में लिया गया था।
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चेतन सिंह गौर ने स्वीकार किया था कि इनोवा कार उनके नाम पर थी, उसमें मिला सोना-कैश पूर्व RTO कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा का था।[/caption]
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28 को करना होगा आत्मसमर्पण
कोर्ट ने माना कि मानवीय आधार पर चेतन का अपने परिवार के पास होना जरूरी है। यह जमानत 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही राशि की एक जमानत पर दी गई है। चेतन को 28 अगस्त, 2025 को या उससे पहले ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा।
ED में आरोपी के खिलाफ दर्ज है FIR
चेतन सिंह गौर ने स्वीकार किया था कि इनोवा कार उनके नाम पर थी, लेकिन यह कार और उसमें मिला सोना-कैश पूर्व RTO कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा का था। इस मामले की जांच में सोना और रुपयों की हेराफेरी के मामले में चेतन गौर पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मामला दर्ज किया था।
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