हाइलाइट्स
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हाईकोर्ट ने सौरभ शर्मा की जमानत का फैसला रखा सुरक्षित
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मनी लॉन्ड्रिंग केस में सौरभ शर्मा 4 फरवरी से है न्यायिक अभिरक्षा में
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इसी मामले में जिला कोर्ट ने सौरभ की जमानत की थी खारिज
RTO Constable Saurabh Sharma: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा (Ex-constable Saurabh Sharma) की जमानत याचिका पर एमपी हाईकोर्ट (MP High Court) में सोमवार, 21 जुलाई को सुनवाई हुई। जस्टिस प्रमोद अग्रवाल की कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। आरोपी सौरभ शर्मा बीते 4 फरवरी से न्यायिक अभिरक्षा (Judicial Custody) में है।
सौरभ शर्मा के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि शर्मा से अभी तक जितना भी पैसा मिला है, वह पूरा उसका नहीं है। शर्मा के नाम जो संपत्तियां नहीं हैं, उनसे उसका कोई लेना-देना नहीं है। वहीं ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सौरभ शर्मा ने ही संपत्तियां अर्जित करने के बाद अपने दोस्त और रिश्तेदारों के नाम की हैं।
सौरभ और ईडी के वकील ने रखे अपने-अपने तर्क
सौरभ शर्मा के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि जिस अपराध को लेकर ED ने सौरभ शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की है, वह उसके खिलाफ नहीं बनता है। वकील ने लोकायुक्त की जांच पर भी सवाल खड़े उठाए हैं। यह भी बताया कि जो भी संपत्तियां केस में दर्शाई गई हैं, वह सौरभ शर्मा के दोस्तों की हैं। उधर, ईडी के वकील विक्रम सिंह ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 108 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है, जिन्हें सौरभ शर्मा ने अपने दोस्त और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी हैं।
लॉकर्स से भी मिले थे 2 करोड़ के जेवरात
सौरभ शर्मा की अटैच की गई संपत्ति से संबंधित एक सिविल प्रकरण दिल्ली हाईकोर्ट में भी लंबित है। याचिका में आरोपी सौरभ शर्मा द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन से उक्त संपत्तियां खरीदी गई थीं। यह भी बताया गया कि हाल ही में जब सौरभ शर्मा के लॉकर्स को खंगाला गया तो उसमें भी दो करोड़ रुपए के सोने के जेवरात मिले हैं। यह भी कहा गया कि ये पूरा पैसा सौरभ शर्मा का ही है।
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जिला कोई ने सौरभ शर्मा की जमानत याचिका की थी खारिज
बता दें कि लोकायुक्त पुलिस ने आरटीओ में आरक्षक रहे सौरभ शर्मा के घर पर दबिश दी थी। बेनामी संपत्ति मिलने पर ईडी ने सौरभ शर्मा सहित उसके परिवार के सदस्यों के साथ 12 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोपी सौरभ शर्मा बीते 4 फरवरी से न्यायिक अभिरक्षा में है। ईडी द्वारा दर्ज प्रकरण में डिस्ट्रीक्ट कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।
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