हाइलाट्स
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ज्ञानगंगा स्कूल संचालक मिनिराज मोदी रेप केस में आरोपी
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जबलपुर हाईकोर्ट ने जमानत याचिका निरस्त की
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मोदी के साथ सस्पेंड एसआई राजपूत भी जेल में
Bhopal Rape Case: जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल के ज्ञानगंगा स्कूल के संचालक मिनिराज मोदी की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है।
मिनिराज मोदी पर आठ वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म का केस कोर्ट में चल रहा है।
मोदी ने भोपाल के सेशन कोर्ट से जमानत याचिका रद्द होने के बाद हाईकोर्ट में आवेदन (Bhopal Rape Case) किया है।
पीड़ित वकील के तर्क के बाद जमानत हुई रद्द
जबलपुर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान ज्ञानगंगा स्कूल के संचालक मिनिराज मोदी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
भोपाल की सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी निरस्त होने के बाद हाईकोर्ट की शरण ली गई थी।
सुनवाई के दौरान आपत्तिकर्ता पीड़ित बच्ची की मां के वकील का तर्क सुनने के बाद राहत से इनकार कर (Bhopal Rape Case) दिया गया।
मुख्य आरोपी मोदी और एसआई राजपूत जेल में
उल्लेखनीय है कि मिनीराज मोदी को थाना मिसरोद, भोपाल पुलिस ने पॉस्को एक्ट में गिरफ्तार (Bhopal Rape Case) किया था।
इसके बाद पुलिस ने मासूम के बयान और बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की थी।
इस मामले में मिसरोद थाना पुलिस ने SI प्रकाश सिंह राजपूत को भी हिरासत में लिया था।
SI राजपूत पर आवेदिका पर दबाव बनाने और धमकाने का आरोप है।
एसआई पहले से सस्पेंड है। शुरुआत में मुख्य आरोपी मिनिराज मोदी और प्रकाश सिंह राजपूत को भोपाल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें जेल भेज (Bhopal Rape Case) दिया गया था।
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ऐसे हुई आरोपी की पहचान
रेप केस के मामले में पीड़ित बच्ची की मां ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि बच्ची के साथ जिस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अनैतिक आचरण किया,
वह मिनिराज मोदी है। बच्ची की मां ने मिनिराज मोदी की फेसबुक प्रोफाइल भी दिखाई थी।
बच्ची ने उसकी फोटो देखकर बताया कि वही दाढ़ी वाले अंकल हैं, जिन्होंने उसके साथ गलत काम किया था।
इसके बाद, पुलिस ने कटारा हिल्स में घेराबंदी कर मिनिराज मोदी को एक घर के बाहर से हिरासत में (Bhopal Rape Case) लिया था।
उसी रात को, बच्ची से आरोपित की पहचान हुई।