/bansal-news/media/post_attachments/PRD_BansalNews/HVeyyTFw-Bhopal-Protest.webp)
Bhopal Protest
Bhopal Protest: भोपाल में दीपावली से ठीक एक दिन पहले रविवार को भोपाल के गौतम नगर थाना क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई के विरोध में फुटपाथ दुकानदारों और स्थानीय पार्षदों ने थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया।
पुलिस द्वारा नारियलखेड़ा इलाके में पटाखा बेचने वाले छोटे दुकानदारों का सामान जब्त किए जाने के बाद यह हंगामा हुआ। भीड़ ने 'पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी' जैसे नारे लगाए। वार्ड-12 के पार्षद देवेंद्र भार्गव ने पुलिस से कार्रवाई रोकने का अनुरोध करते हुए थाने में उठक-बैठक भी लगाई।
बिना लाइसेंस पटाखा दुकानों का सामान जब्त
कार्रवाई का कारण: नारियलखेड़ा इलाके में कुछ फुटपाथ दुकानदारों ने फुलझड़ी, अनार, और जफरकनी जैसे हल्के पटाखों की छोटी दुकानें लगाई थीं। पुलिस ने लाइसेंस न होने का हवाला देते हुए इन दुकानों का सामान जब्त कर लिया।
हल्के पटाखा हैं, कोई बम या भारी पटाखा नहीं
वार्ड-13 के पार्षद मनोज राठौर ने बताया कि ये सभी छोटे फुटपाथ दुकानदार थे, जिनके पास कोई बम या भारी पटाखा नहीं था। हर दुकान पर मात्र ₹2,000 से ₹5,000 मूल्य का ही सामान था। पुलिस ने कथित तौर पर सात दुकानों की जब्ती बनाकर केस दर्ज किया।
एक ही क्षेत्र को क्यों निशाना बनाया जा रहा
पार्षद मनोज राठौर ने पुलिस कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताते हुए सवाल उठाया कि अगर कार्रवाई करनी है, तो पूरे शहर में समान रूप से क्यों नहीं की जा रही है, केवल एक क्षेत्र को निशाना क्यों बनाया जा रहा है।
पांच पटाखा विक्रेताओं पर की पुलिस कार्रवाई
गौतम नगर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि लाइसेंस न होने के कारण पांच पटाखा विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्षदगण जब्त सामान वापस लेने आए थे, लेकिन जब्त किए गए सामान को वापस देना संभव नहीं है। जब्त सामान फिलहाल थाने में रखा गया है। बताया गया है कि सोमवार को कोर्ट से आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
हमें X, Facebook, WhatsApp, Instagram पर फॉलो करें। हमारे यू-ट्यूब चैनल Bansal News MPCG को सब्सक्राइब करें।
Civil Judge Interview Decision: सिविल जज जूनियर डिवीजन के इंटरव्यू पर लगी रोक हटी, तय समय पर होंगे साक्षात्कार
/bansal-news/media/post_attachments/PRD_BansalNews/MP-Civil-Judge-1.webp)
Civil Judge Interview Decision MP: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक निर्धारित इंटरव्यू (साक्षात्कार) तय समय पर होंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
/bansal-news/media/agency_attachments/2025/10/15/2025-10-15t102639676z-logo-bansal-640x480-sunil-shukla-2025-10-15-15-56-39.png)
Follow Us
चैनल से जुड़ें