हाइलाइट्स
- प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च
- 31 मार्च से पहले टैक्स जमा करने पर मिलेगी 50 % की
- छुट्टी के दिन भी जमा होगा संपत्ति कर
Bhopal Property Tax: भोपाल में प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च 2025 तक जमा करने पर करदाताओं को 50 प्रतिशत सरचार्ज से छूट मिलेगी। संपत्ति कर जमा करने के लिए नगर निगम भोपाल ने विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसलिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के आखिरी दिनों में निगम के सभी जोन और वार्ड कार्यालय खुले रहेंगे।
… फिर जमा करनी होगी सरचार्ज की दोगुनी राशि
निगम अधिकारियों के मुताबिक, करदाताओं के स्वयं के आवासीय उपयोग वाली संपत्तियों के संपत्ति कर में 50 प्रतिशत सरचार्ज की रियायत दी जाती है। यह रियायत चालू वित्तीय वर्ष में संपत्तिकर का भुगतान करने वालों को ही दिया जाने का प्रावधान है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि समाप्त होने के बाद संपत्ति कर का भुगतान ना करने वालों को यह रियायत नहीं दी जाएगी और अगले वित्तीय वर्ष अप्रैल से शत-प्रतिशत वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर संपत्ति कर की गणना की जाकर निर्धारण किया जाएगा। इस तरह करदाताओं को सरचार्ज की दोगुनी राशि देना होगी।
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छुट्टी के दिन भी जमा कर सकेंगे
निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए 31 मार्च 2025 तक भोपाल के सभी जोन एवं वार्ड कार्यालय शनिवार-रविवार सहित अन्य अवकाश के दिनों में भी खुले रखने का निर्णय लिया है। जहां संपत्तिकर सहित अन्य कर और शुल्क जमा किए जा सकेंगे। इसके अलावा उपभोक्ता ऑनलाइन शुल्क भी जमा कर सकेंगे।
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