भोपाल। मध्यप्रदेश में आगामी 2 अगस्त से शुरु हुए मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में मतदाता सूची में नए नामों को जोड़ने के लिए काम शुरु हो गया है। साथ ही दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाताओं साथ ही मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम को हटाने के लिए भी कार्य किया जा रहा है।
इसके साथ ही मतदात सूची में संशोधन कराने के लिए भी अधिकारियों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इन सभी कार्यों के लिए अधिकारियों को समय-सीमा भी दी गई है। इसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त निर्धारित की गई है।
मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन
इसके अलावा आज डिंडौरी जिले के सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन भी किया गया है। इससे आम नागरिक या मतदाता अपने मतदान केंद्र पर प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन कर सकेंगे एवं मतदान केंद्र पर ही मतदाता सूची में संशोधन के लिये फार्म-6, फार्म-7 या फार्म-8 में दावा-आपत्ति दे सकेंगे।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन शुरु
इसके साथ ही ऐसे युवा जो 1 अक्टूबर 2023 की तारीख पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं वे भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने फार्म-6 में अग्रिम आवेदन दे सकेंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 31 अगस्त तक प्रत्येक कार्यदिवस पर बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर मतदाताओं से नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन लेंगे।
अधिकारियों को जारी किए गए निर्देश
इसके साथ ही सेक्टर अधिकारियों को उनके क्षेत्र से सबंधित मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का वाचन कराने तथा एक घर में छह से अधिक मतदाता होने पर उनका भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिये गये हैं।