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Bhopal News: अब शादियों में धड़ल्ले से बजा सकेंगे, कलेक्टर ने 24 घंटे में बदला आदेश

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Bansal News
Bhopal News: अब शादियों में धड़ल्ले से बजा सकेंगे, कलेक्टर ने 24 घंटे में बदला आदेश

भोपाल। प्रदेश में कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर का खतरा अब कम दिख रहा है। प्रदेश समेत पूरे देश में कोरोना काबू में है। इसी को देखते हुए प्रदेश में सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों को हटा दिया है। अब नाइट कर्फ्यू समेत तमाम प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं। वहीं भोपाल में अब शादी समारोह में बिना किसी रोक-टोक के धड़ल्ले से डीजे भी बजाए जा सकेंगे। कलेक्टर ने अपने आदेश को महज 24 घंटे में बदल दिया है। दरअसल जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के तहत कहा गया था कि राजधानी में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुबह 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की अनुमति से किया जा सकेगा, लेकिन यह अनुमति 02 घंटे से अधिक की नहीं होगी।

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इस आदेश के बाद से इसका विरोध शुरू हो गया था। इस आदेश का विरोध विशेषतौर पर डीजे संचालकों ने किया था। दरअसल राजधानी में अगले दो दिन में करीब 20 हजार शादियां होने की उम्‍मीद है और कलेक्‍टर के इस आदेश से उनके व्‍यवसाय पर असर पड़ना तय है। भाजपा विधायक रामेश्‍वर शर्मा और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने भी इस आदेश को लेकर विरोध जताया था। इस मामले में विरोध पड़ने पर कलेक्टर ने 24 घंटे के अंदर अपने इस आदेश को संशोधित कर फिर से जारी किया है। संशोधित आदेश में बताया गया है कि यह आदेश शादियों में लागू नहीं होगा।

हाल ही में हटाए सभी प्रतिबंध
बता दें कि हाल ही में सरकार ने कोरोना काल में लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म कर दिया था। अब सामाजिक समारोह और शादियों के आयोजन पर किसी तरह की रोक-टोक नहीं होगी। इसके साथ ही जिम, कोचिंग संस्थान और अन्य आयोजन स्थलों को पूरी 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। इसके साथ ही सिनेमा में भी 100 प्रतिशत टिकट के साथ लोगों को फिल्म देखने की अनुमति दे दी गई थी। रात के समय लगाए गए नाइट कर्फ्यू को भी सरकार ने खत्म कर दिया है। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से नियमों के पालन की अपील की थी। सीएम शिवराज सिंह ने कहा था कि प्रदेश में कोरोना का खतरा अब कम हो गया है। लेकिन लोगों को नियमों का पालन करना होगा।

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