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वक्फ बिल को भोपाल में समर्थन: मुस्लिम समाज ने पीएम मोदी का जताया आभार, जानिए इस विधेयक पर क्यों है विवाद

Waqf Amendment Bill 2024: वक्फ बिल को भोपाल में समर्थन: मुस्लिम समाज ने पीएम मोदी का जताया आभार, जानिए इस विधेयक पर क्यों है विवाद

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Kushagra valuskar
वक्फ बिल को भोपाल में समर्थन: मुस्लिम समाज ने पीएम मोदी का जताया आभार, जानिए इस विधेयक पर क्यों है विवाद

Waqf Amendment Bill : भोपाल में वक्फ बिल 2024 को लेकर मुस्लिम समाज में खुशी की लहर है। हताई खेड़ा डैम के पास आनंदपुरा कोकता में मुस्लिम समुदाय के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए सड़कों पर उतरे। महिलाओं ने भी हाथों में पीएम मोदी के पोस्टर लेकर उत्साह दिखाया। समुदाय ने इस बिल के समर्थन में फूल बांटे और ढोल-नगाड़ों के साथ नाचकर खुशी व्यक्त की।

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युवाओं ने लगाए मोदी जी के समर्थन में नारे

इस दौरान युवाओं ने 'मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं' और 'नरेंद्र मोदी जिंदाबाद' जैसे नारे लगाए। आतिशबाजी के साथ माहौल उत्सवपूर्ण रहा।

बिल से गरीब मुसलमानों को होगा लाभ- सारंग

केबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने इस मौके पर कहा, 'भोपाल में मुस्लिम समुदाय का उत्साह साफ बता रहा है कि यह बिल उनके लिए कितना जरूरी था। कांग्रेस सिर्फ वोट की राजनीति करती रही, लेकिन मोदी सरकार ने गरीब मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ी है।'

वक्फ संशोधन बिल 2024: उद्देश्य, चुनौतियां और संसदीय प्रक्रिया

8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किए गए वक्फ (संशोधन) बिल 2024 और मुस्लिम वक्फ (निरसन) बिल 2024 का मुख्य लक्ष्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी और कुशल बनाना है। यह बिल वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करता है, जिससे निम्नलिखित सुधार होंगे-

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  • वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण
  • पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना
  • गैर-मुस्लिम और महिला सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना
  • वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णयों को हाईकोर्ट में चुनौती देने का प्रावधान

वक्फ प्रबंधन के प्रमुख निकाय

  • भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा किया जाता है:
  • केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC): सरकार को नीतिगत सलाह देती है।
  • राज्य वक्फ बोर्ड (SWB): संपत्तियों का प्रबंधन और सुरक्षा करते हैं।
  • वक्फ ट्रिब्यूनल: संपत्ति विवादों का निपटारा करता है।

वक्फ बोर्ड से जुड़ी प्रमुख समस्याएं

  • अपरिवर्तनीय संपत्तियां: 'एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ' के सिद्धांत से विवाद पैदा होते हैं।
  • कानूनी विवाद: अवैध कब्जा, कुप्रबंधन और मालिकाना हक के झगड़े आम हैं।
  • अधूरा सर्वेक्षण: कई राज्यों में वक्फ संपत्तियों का सर्वे नहीं हुआ है।
  • धारा 40 का दुरुपयोग: निजी संपत्तियों को गलत तरीके से वक्फ घोषित किया गया है।
  • संवैधानिक सवाल: क्या वक्फ अधिनियम केवल एक धर्म पर लागू होना संवैधानिक है।
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बिल पेश करने से पहले की गई तैयारियां

  • अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों से विस्तृत विचार-विमर्श किया, जिसमें शामिल थे।
  • सच्चर समिति की सिफारिशें
  • राज्य वक्फ बोर्डों के सुझाव
  • मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं की राय

संसदीय प्रक्रिया: समिति ने की गहन जांच

  • 8 अगस्त 2024: बिल लोकसभा में पेश किया गया।
  • 9 अगस्त 2024: 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति (JSC) को भेजा गया।
  • 36 बैठकें आयोजित: विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मुस्लिम संगठनों से सुझाव लिए गए।

प्रमुख संगठनों से परामर्श

  • ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB)
  • दारुल उलूम देवबंद
  • सूफी सज्जादानशीन काउंसिल
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वक्फ संशोधन बिल 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना और गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाना है। यह बिल दशकों से चली आ रही समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है और वक्फ प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाता है।

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