हाइलाइट्स
- 15 अगस्त से लागू होगा बीएमसी का आदेश
- अक्टूबर तक तय तारीखों पर ही रहेगी रोक
- तीन महीने में सिर्फ 10 दिन के लिए आदेश
Bhopal Meat Ban Dates: भोपाल नगर निगम (Bhopal Municipal Corporation) क्षेत्र में कुछ विशेष त्यौहारों (festivals) पर चिकन-मीट विक्रय (chicken meat sale) पूरी तरह बंद रहेगा। इन दिनों में अगर कोई मांस बेचते हुए पाया जाता है, तो उसका लाइसेंस रद्द (license canceled) किया जा सकता है। नगर निगम से सभी मांस विक्रेताओं के लिए आदेश जारी किया गया है।
भोपाल नगर निगम (Bhopal Municipal Corporation) से सभी चिकन-मीट विक्रेताओं (Chicken-meat vendors) के लिए आदेश जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध सिर्फ इन्हीं चुनिंदा दिनों के लिए है, जिस दिन त्योहार है। बाकी दिनों में दुकानें खुली रहेगी, लेकिन खुलेआम मांस नहीं बेच सकेंगे।
इस दिन बंद रहेगी मांस दुकान
अगस्त माह
15 अगस्त, शुक्रवार स्वतंत्रता दिवस (Independence Day)
16 अगस्त, शनिवार कृष्ण जन्माष्टमी (krishna janmashtami)
27 अगस्त, बुधवार गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi)
28 अगस्त, गुरूवार पर्युषण पर्व (paryushan festival)
सितंबर माह
3 सितंबर, बुधवार डोल ग्यारस (Dole Gyaras)
6 सितंबर, शनिवार अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturdashi)
9 सितंबर, मंगलवार पर्युषण पर्व (संवत्सरी-उत्तम क्षमा दिवस) (Paryushan festival year-best forgiveness day)
अक्टूबर माह
2 अक्टूबर, गुरूवार महात्मा गांधी जयंती (Gandhi Jayanti)
7 अक्टूबर, मंगलवार महर्षि वाल्मीकि जयंती (Maharishi Valmiki Jayanti)
21 अक्टूबर, मंगलवार भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण दिवस (2500th Nirvana Day of Lord Mahavira)
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जानें क्यों जरूरी यह रोक ?
क्या है धार्मिक परंपराएं ?
- कुछ धार्मिक समुदाय जैसे जैन धर्म (Jainism) या हिंदू धर्म (Hinduism) के अनुयायी त्योहारों पर शाकाहारी (Vegetarian) रहते हैं।
- पर्युषण पर्व (Paryushan festival), संवत्सरी (Samvatsari), जन्माष्टमी (Janmashtami), गणेश चतुथी (Ganesh Chaturthi), महावीर जयंती (Mahavir Jayanti) समेत अन्य त्योहारों पर इसे अशुद्ध माना जाता है।
- इन दिनों में खुले में वध प्रतिबंधित होता है।
क्यों जरूरी है यह रोक
- कुछ त्योहारों पर चिकन-मीट दुकानों से गंदगी या दुर्गंध फैलने की संभावना।
- स्थानीय धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने से रोका जा सकता है।
- इसकी बिक्री रोकने से सांप्रदायिक तनाव की संभावनाएं कम होती हैं।
- प्रशासन स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी बिक्री पर रोक लगाता है।
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क्या है सरकारी निर्देश-नियम ?
भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन शांति बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
कई शहरों में सालों से निर्धारित त्योहारों पर चिकन-मीटर बिक्री पर परंपरागत रोक लगाता है।
राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और नगर निगम को रोक लगाने का अधिकार है।
धार्मिक त्योहारों पर चिकन-मीटर बिक्री के नियम लोक व्यवस्था के तहत लागू होते हैं।
क्या है रोक-सजा का नियम ?
लाइसेंसी विक्रेताओं को खुले में वध व बिक्री पर रोक का नोटिस पूर्व सूचना देने का नियम है।
रोक के बावजूद उल्लंघन पर संबंधित निकाय को लाइसेंस रद्द करने का अधिकार है।
बार-बार उल्लंघन पर जुर्माना, दुकान सील या विपरित परिस्थितियों में एफआईआर भी करते हैं।
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