हाइलाइट्स
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भोपाल में ड्रग्स फैक्टरी का पर्दाफाश
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92 करोड़ रुपये की 61.20 किलो MD ड्रग बरामद
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पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार
Bhopal MD Drug Case: भोपाल में एक बार ड्रग्स फैक्टरी का पर्दाफाश हुआ है। DRI ने अवैध दवा बनाने वाली फैक्टरी का खुलासा किया है। 92 करोड़ रुपये की 61.20 किलो MD ड्रग और 541.53 किलो कच्चा माल जब्त किया गया है। भोपाल के जगदीशपुर (इस्लामनगर) में गुपचुप तरीके से नशे का कारोबार हो रहा था। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो विदेशी ड्रग सरगना के इशारों पर काम कर रहे थे। ड्रग्स फैक्टरी को सील कर दिया गया है।
ऑपरेशन ‘क्रिस्टल ब्रेक’
भोपाल में इस कारखाने को चारों ओर से ढककर बनाया गया था। छापेमारी के दौरान यहां मेफेड्रोन बनाने वाले केमिस्ट सहित 2 आरोपियों को अवैध प्रोडक्शन प्रोसेस में शामिल पाया गया। ऑपरेशन ‘क्रिस्टल ब्रेक’ के तहत ये एक्शन लिया गया। इस कार्रवाई में सूरत और मुंबई पुलिस ने DRI का साथ दिया।
4 राज्यों में एक साथ छापे
ड्रग्स के सिंडिकेट के खिलाफ मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में एक साथ रेड की गई। 7 बड़े गुर्गों को अरेस्ट करने में सफलता मिली।
सूरत और मुंबई से भोपाल में आ रहा था पैसा
जांच में पता चला है कि सूरत और मुंबई से हवाला के जरिए भोपाल पैसा भेजा जा रहा था। पैसे के लेनदेन के लिए जिम्मेदार कार्टेल के एक करीबी सहयोगी की गिरफ्तारी सूरत में हुई है।
पिछले 1 साल में DRI ने पकड़ी 6वीं MD ड्रग फैक्टरी
DRI ने पिछले एक साल में ये 6वीं MD ड्रग फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है। DRI मादक दवाओं का निर्माण करने वाली अवैध फैक्टरी को सील करने और आरोपियों की तलाश में लगातार एक्टिव है।
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FAQ
1. MD ड्रग से क्या असर होता है ?
जवाब – मानसिक स्तर पर खुशी, ऊर्जा, उत्साह बढ़ता है। शारीरिक स्तर पर दिल की धड़कन बढ़ना, पसीना, भूख कम होना, मुंह सूखना जैसी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं।
2. MD ड्रग के नुकसान क्या हैं ?
जवाब – याददाश्त कमजोर होना, नींद और मूड की समस्या, डिप्रेशन, हृदय और लिवर पर असर, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन।
3. MD ड्रग की लत लग सकती है ?
जवाब – हां, लगातार उपयोग से मानसिक और शारीरिक लत लग सकती है। क्रेविंग जैसे लक्षण दिख सकते हैं।
4. MD ड्रग का इस्तेमाल करने पर क्या सजा होगी ?
जवाब – MD, MDMA भारत में पूरी तरह अवैध है। इसका उत्पादन, बिक्री, खरीद या सेवन करने पर कड़ी सजा हो सकती है। छोटी मात्रा में व्यक्तिगत इस्तेमाल पर 6 महीने से 1 साल तक की जेल और 10 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। बिक्री, खरीद या सप्लाई पर 10 साल तक की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इसके उत्पादन या तस्करी में शामिल होने पर 20 साल तक की जेल और भारी जुर्माना लग सकता है। गंभीर मामलों में उम्रकैद की सजा का प्रावधान है।
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