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MCU के कुलगुरु की नियुक्ति को चुनौती: एमपी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब, जानें क्या है पूरा मामला

Makhanlal Chaturvedi University (MCU) Vice Chancellor Appointment Case: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय (MCU) के कुलगुरु की नियुक्ति को लेकर जवाब मांगा है।

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BP Shrivastava
Makhanlal Chaturvedi University

Makhanlal Chaturvedi University: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय (MCU) के कुलगुरु की नियुक्ति को लेकर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कुलगुरु की नियुक्ति में यूजीसी नियमों के उल्लंघन की बात कही गई है।

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दरअसल, याचिका में कुलगुरु की नियुक्ति में यूजीसी के नियमों के उल्लंघन की बात कही गई। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के चांसलर, रजिस्ट्रार, उच्च शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव, यूजीसी चेयरमैन को नोटिस जारी किया है।

कुलगुरु समेत इन्हें नोटिस

दरअसल, याचिका में कुलगुरु की नियुक्ति में यूजीसी के नियमों के उल्लंघन की बात कही गई। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के चांसलर, रजिस्ट्रार, उच्च शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव, यूजीसी चेयरमैन को नोटिस जारी किया है।

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याचिका में UGC नियमों का जिक्र

जानकारी के मुताबिक पंजाब (चंडीगढ़) के आशुतोष मिश्रा ने एक याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) भोपाल के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी की नियुक्ति को चुनौती दी थी। याचिका में कुलगुरु की नियुक्ति को यूजीसी (UGC) के नियमों का उल्लंघन बताया था। इस मामले में प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने यूनिवर्सिटी के चांसलर, रजिस्ट्रार, उच्च शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव, यूजीसी चेयरमैन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन सभी से जवाब तलब किया है।

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Bhopal Zila Panchayat Meeting

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