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हाइलाइट्स
- कॉलेज में महिला सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी मिले
- विशाखा कमेटी की कोई कार्रवाई दर्ज नहीं मिली
- बाकी पक्षों के बयान लेने भी जाएगी आयोग की टीम
Bhopal College Love Jihad Rape Case: भोपाल लव जिहाद रेप केस के मामले में शामिल अशोका गार्डन पुलिस ने मंगलवार, 6 मई को मुख्य आरोपी फरहान खान, नबील खान और अली को जेल भेज दिया है। जबकि जहांगीराबाद पुलिस ने आरोपी साहिल को रिमांड पर लिया है।
अशोका गार्डन पुलिस ने रिमांड अवधि पूरी होने मुख्य आरोपी फरहान खान, नबील खान और अली को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। केस से जुड़े एक अन्य आरोपी साहिल को जहांगीराबाद पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से साहिल की 8 मई तक की पुलिस रिमांड मिली है। पुलिस पीड़िताओं के बयान और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।
कम अटेंडेंस पर भी आरोपी को परीक्षा में बैठाया
राष्ट्रीय महिला आयोग (Women National Commission) की तीन सदस्यीय टीम ने कल यानी सोमवार, 5 मई को केस से जुड़े भोपाल के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज का भी दौरा किया। जहां इस मामले का मुख्य आरोपी फरहान खान एमबीए कर रहा था। यहां टीम को दौरे में आरोपी की अटेंडेंस (Attendance) का सही रिकॉर्ड नहीं मिला है। यहां जांच में सामने आया कि अटेंडेंस कम होने पर भी मुख्य आरोपी फरहान खान को 55 हजार रुपए तक स्कॉलरशिप (scholarship) जारी की जा रही थी। जिस पर टीम ने प्रबंधन को फटकारा।
महिला सुरक्षा के इंतजाम भी नाकाफी
शार्ट अटेंडेंस के बाद भी मुख्य आरोपी फरहान खान को परीक्षा (Examination) में बैठने दिया गया था। जांच में टीम को कालेज में महिला सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी मिले। जिस पर टीम ने कॉलेज प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। जांच टीम ने प्रबंधन के अधिकारियों से मुलाकात की। जिसमें आरोपी और छात्राओं के लव जिहाद व रेप केस पर चर्चा की।
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विशाखा कमेटी में कोई कार्रवाई
आयोग की टीम की जांच में यह भी सामने आया है कि छात्राओं का उत्पीड़न (Hindu Girl Students) की शिकायतों के लिए कॉलेज में एक विशाखा कमेटी (Vishakha Committee) बनाई गई है। लेकिन यह कमेटी सिर्फ नाम के लिए बनी है। यहां किसी भी मामले में अभी तक कोई कार्रवाई तक नहीं की गई।
रेप पीड़िताओं के बयान दर्ज किए जाएंगे
आयोग की टीम ने इंजीनियरिंग कॉलेज के निरीक्षण के साथ पूरा क्राइम सीन को भी देखा। आयोग रेप पीड़िताओं और उनके परिवार से मिलकर मामले में बयान दर्ज कर सकती हैं। मामले से जुड़े सभी पक्षों को भी सुना जाएगा।
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