हाइलाइट्स
- जोमैटो से ऑर्डर किया था खाना
- लजीज होटल से पनीर में मटन भेजा
- कंज्यूमर फोरम में वकील करेंगे कंप्लेंट
MP Bhopal Consumer Zomato Hotel Hakim Mutton Masala Paneer Case Update: मध्यप्रदेश में ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो और होटल लजीज हकीम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक कंज्यूमर ने जोमैटो से खाने में मसाला पनीर मंगवाया था, लेकिन जब पार्सल का भोजन करने लगा तो उसमें मटन के एक हड्डी निकल आई। शिकायत पर जोमैटो से निराकरण नहीं किया गया।
अधिवक्ता शुभम श्रीवास्तव भोपाल के रहने वाले है। उन्होंने ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो पर पनीर मसाला ऑर्डर किया। शहर की ही लजीज हकीम होटल से जोमैटो के डिलीवरी पार्टनर ने खाने का पार्सल लिया और अधिवक्ता शुभम श्रीवास्तव को डिलीवर कर दिया।
पनीर मसाला की तीसरी बाइट में हड्डी
अधिवक्ता शुभम श्रीवास्तव ने बताया कि पहले मैंने कुछ बाइट पनीर मसाला के खाए। तीसरा बाइट लेने की कोशीश की, लेकिन उसमें पनीर की जगह एक हड्डी निकल आई। जब जोमेटो को शिकायत की तो उन्होंने मुझे अपना पैसा रिफंड करने की बात कही, लेकिन मैंने रिफंड लेने से इनकार कर दिया।
उपभोक्ता फोरम में करेंगे शिकायत
अधिवक्ता शुभम श्रीवास्तव ने बताया कि मैं इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम से करने वाला हूं। इसमें जितना जिम्मेदार जोमैटो है, उससे ज्यादा होटल प्रबंधन है। दोनों की लापरवाही से ये सामने आ रहा है कि फूड सेफ्टी का कहीं पालन नहीं किया जा रहा है। इससे हम जैसे शाकाहारियों की भावना आहत हो रही है।
फूड सेफ्टी के क्या है नियम ?
वेज-नॉनवेज का अलग किचन
नियम: वेज और नॉनवेज खाना अलग-अलग कीचन में पकाया जाना चाहिए।
वजह: क्रॉस कंटेमिनेशन यानी एक पदार्थ का दूसरे में मिलने से रोकना है।
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बर्तन-उपकरण के क्या नियम ?
नियम: वेज और नॉनवेज खाना बनाने के अलग-अलग बर्तन, कटिंग बोर्ड, चाकू समेत अन्य उपकरण इस्तेमान होना चाहिए।
वजह: नॉनवेज के बैक्टीरिया या अवशेष वेज खाने में जाने से रोकना है।
फूड स्टोरेज के क्या है नियम ?
नियम: कच्चे और पके हुए वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रेफ्रिजरेटर या स्टोरेट में रखें।
वजह: कच्चे मीट से निकलने वाले तरल पदार्थों को अन्य खाद्य पदार्थों में गिरने से रोकना।
खानसामा के क्या है नियम ?
नियम: वेज और नॉनवेज बनाने वाले कर्मचारी अलग हो, स्पेशल ट्रेंड होना चाहिए।
वजह: कर्मचारी से होने वाली गलतियों को कम करना है।
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पैकेजिंग और लेबलिंग के नियम
नियम: वेज और नॉनवेज भोजन के पैकेट पर स्पष्ट उल्लेखन होना चाहिए।
वजह: कंज्यूमर को सही और सुरक्षित खाना देना।
जुर्माना और कार्रवाई का क्या नियम
- उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान।
- वेज को नॉनवेज या नॉववेज को वेज खाना देने पर 3 लाख तक का जुर्माना का नियम।
- नियमों का बार-बार उल्लंघन पर प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित या रद्द करने का नियम।
- जानकर मानकों का उल्लंघन करने पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।
- फूड सेफ्टी अधिकारी बिना सूचना जांच कर उल्लंघन पर प्रतिष्ठान सील भी कर सकते है।
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