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हाईलाइट्स
भोपाल जिला पंचायत के 30 सचिवों का तबादला।
कई सालों से एक ही पंचायत में जमे थे सचिव।
सीईओ ईला तिवारी ने जारी किया तबादला आदेश।
Bhopal Panchayat Secretary Transfer: मध्य प्रदेश में इन दिनों तबादलों का सिलसिला तेजी से चल रहा है। पूरे प्रदेश में हर विभाग में अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भोपाल जिला पंचायत के 30 सचिवों के तबादले किए गए हैं। कई सचिव सालों से एक ही पंचायत में जमे हुए थे या फिर उनका गृह ग्राम या ससुराल वहीं था। अब इन अधिकारियों को दूसरी पंचायतों में भेजा गया है। ये तबादले प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप की मंजूरी के बाद सीईओ ईला तिवारी (CEO Ila Tiwari) ने आदेश जारी किए हैं। संबंधित अधिकारियों को 14 दिन में नई जगह कार्यभार संभालना अनिवार्य होगा।
जिला पंचायत में 30 सचिवों का ट्रांसफर
भोपाल जिले में पंचायत सचिवों के लंबे समय से प्रतीक्षित तबादलों पर आखिरकार फैसला ले लिया गया है। मंगलवार देर रात जिला पंचायत सीईओ ईला तिवारी द्वारा 30 सचिवों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई। इस सूची में उन्हीं सचिवों को प्राथमिकता दी गई है, जो वर्षों से एक ही पंचायत में पदस्थ थे या अपने घर/ससुराल के नजदीक तैनात थे। वहीं प्रदेश में एक बार फिर ट्रांसफर की अवधि बढ़ा दी गई है। मंगलवार को हुई मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफर की तारीख बढ़ाने जाने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद अधिकारी-कर्मचारी अपने ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेगें। (Bhopal Panchayat Secretary Transfer)
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प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बाद आदेश जारी
इस सूची को अंतिम रूप देने से पहले जिले के प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप से अनुमोदन लिया गया। तबादलों में स्थानांतरण नीति के क्राइटेरिया के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की पसंद को भी ध्यान में रखा गया है। अधिकारी सूत्रों के अनुसार, अभी कुछ और सचिव ट्रांसफर के दायरे में हैं, जिनकी दूसरी सूची 17 जून से पहले जारी हो सकती है।
भोपाल में कुल 222 ग्राम और दो जनपद पंचायत
भोपाल जिले में कुल 222 ग्राम पंचायतें हैं और दो बैरसिया और फंदा जनपद पंचायत हैं। सचिवों का ट्रांसफर इन्हीं जनपदों की पंचायतों के अंतर्गत किया गया है। इससे पंचायतों के प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ेगी।
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14 दिन में संभालना होगा कार्यभार
स्थानांतरित पंचायत सचिवों को 14 दिनों के भीतर नई पंचायत में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। जिन सचिवों का एक पंचायत को पंचायत से दूसरी पंचायत में तबादला किया है उन्हें 14 दिन के अंदर काम संभालना होगा। समय पर कार्यभार न संभालने पर संबंधित सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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नातेदार/पैतृक पंचायत में ट्रांसफर होगा निरस्त
यदि किसी सचिव की ट्रांसफर पंचायत में उसके नातेदार या ससुराल वाले पंचायत पदाधिकारी हैं, या यह पंचायत उसका पैतृक गांव है, तो ऐसे ट्रांसफर को स्वतः निरस्त माना जाएगा। यह प्रावधान निष्पक्ष प्रशासन को बनाए रखने के लिए किया गया है।
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