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मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में काम करने वाले 2 लाख दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है... मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को एक अहम आदेश दिया हैं.. आदेश के मुताबिक, अब दैवेभो कर्मचारियों को पेंशन का फायदा मिलेगा... कोर्ट ने दो महीने यानी 60 दिनों के अंदर यह आदेश लागू करने के निर्देश दिए हैं... दरअसल कर्मचारियों की पेंशन को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में करीब 1 हजार याचिकाएं दायर की गई थीं, जिस पर जस्टिस विवेक जैन की बेच ने सभी दलीलों को सुनने के बाद ये आखिरी फैसला सुनाया... आदेश के मुताबिक, कर्मचारियों के नियमितीकरण से पहले की 15 साल की सेवा अवधि को भी पेंशन के लिए मान्य किया जाएगा। इस आदेश से रिटायर हो चुके और भविष्य में रिटायर होने वाले सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि भर्ती नियम (रूल-7) के अनुसार, उन कर्मचारियों की सेवा को मान्यता नहीं दी जा रही थी। कर्मचारियों ने 27 फरवरी 2023 को हुए संशोधन को कोर्ट में चुनौती दी थी। आपको बता दें कि, अब तक प्रदेश में जितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सरकारी विभागों में नियमित किया गया, उनमें से किसी को भी नियमित होने और रिटायर होने के बाद भी पेंशन का लाभ नहीं मिलता था।
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