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भोपाल में एक्शन: 59 रेस्टोरेंट, होटल और क्लब बार के लाइसेंस सस्पेंड, आबकारी विभाग ने जड़ा ताला, जांच में मिली थीं खामी

Bhopal Excise Department Action: राजधानी भोपाल में आबकारी विभाग ने 59 रेस्टोरेंट, होटल और क्लब बार के लाइसेंस सस्पेंड कर उन्हें सील कर दिया है। यह कार्रवाई दस्तावेजों में खामियों के कारण की गई है।

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Vikram Jain
भोपाल में एक्शन: 59 रेस्टोरेंट, होटल और क्लब बार के लाइसेंस सस्पेंड, आबकारी विभाग ने जड़ा ताला, जांच में मिली थीं खामी

हाइलाइट्स

  • भोपाल में बड़ी संख्या में रेस्टोरेंट और बार के लाइसेंस सस्पेंड
  • आबकारी विभाग की कार्रवाई, लाइसेंस सस्पेंड कर किया सील
  • जांच में खामियां मिलने पर कलेक्टर के आदेश पर कार्रवाई
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Bhopal Excise Department Action: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग ने शहर के 59 रेस्टोरेंट, होटल और क्लब बार के लाइसेंस निलंबित कर उन्हें सील कर दिया है। यह कार्रवाई दस्तावेजों में खामियों के कारण की गई है। जांच के दौरान कलेक्टर को खामियां मिली थीं। कलेक्टर के आदेश पर आबकारी विभाग ने यह एक्शन लिया है। राजधानी में बड़े पैमाने पर हुई इस कार्रवाई के बाद होटल, बार, होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है।

रेस्टोरेंट और बार के लाइसेंस निलंबन से मचा हड़कंप

भोपाल में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 59 रेस्टोरेंट, होटल और क्लब बार के लाइसेंस सस्पेंड किया है। साथ ही दुकानों, होटलों, बार को सील भी दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के आदेश पर की गई है। आबकारी विभाग ने 2024-25 के लिए जारी किए गए लाइसेंसों की जांच की, जिसमें कई दस्तावेजों में खामियां पाई गईं थी। विशेष रूप से, बिजली सुरक्षा प्रमाणपत्र जैसी आवश्यक दस्तावेजों की अनुपस्थिति के कारण यह कार्रवाई की गई है।

दस्तावेजों में खामियों के कारण लाइसेंस सस्पेंड

सहायक आयुक्त आबकारी वीरेंद्र कुमार धाकड़ ने बताया कि साल 2025-26 के लिए लाइसेंस नवीनीकरण के लिए ई-आबकारी पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। जांच में पाया गया कि कई प्रतिष्ठानों ने आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किए थे, जिसके कारण उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।

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ज्यादातर संचालकों के पास सही दस्तावेज नहीं

कलेक्टर के आदेश पर हुई ​कार्रवाई के बाद होटल, बार संचालकों में हड़कंप मच हुआ है। सहायक आयुक्त आबकारी वीरेंद्र कुमार धाकड़ के अनुसार रेस्टोरेंट, बार, होटल, सिविलियन क्लब लाइसेंस के रिन्यूवल के लिए आवेदन मांगे गए थे। दस्तावेजों में मिली खामियों को दूर करने के लिए कहा गया था। इस दौरान अधिकांश बार संचालक उचित दस्तावेज नहीं दे पाए, इसके बाद आबकारी विभाग ने कार्रवाई की।

इन रेस्टोरेंट लाइसेंस किए सस्पेंड

भोपाल आबकारी विभाग ने बड़ी संस्या में रेस्टोरेंट बार के लाइसेंस सस्पेंड किए उन्हें सील किया हैं। जिनके रेस्टोरेंट बार के खिलाफ कार्रवाई हुई उनमें...10 डाउनिंग स्ट्रीट, बार बेनकिट नेशन, क्लब ओबेलो, ड्रीम लैंड, बाररिल्स एंड रेस्टोरेंट, बावर्ची रेस्टोरेंट, भोजिन्न, बॉजी बाय, बोसकोस, गुनवनी हॉस्पिटिलिटी, ड्रिंक हिल, फर्जी कैफे, फर्जी हाउस, फ्लाइंग सॉसर, लॉवरी, जूह नूह नी, एमके रेस्ट्रो एंड पब रास्ता, हैप्पी फूड एंड बावरेज, हंटर स्पोर्ट्स एंड क्लब, मॉल्क्यूल एयर बार, माय बार हेडक्वार्टर, निरवाना बार, परफेक्ट हॉस्पिटिलिटी, रणजीत गोल्डन ऑक, रेमिक्स लान्ज, रेयथम ऑन फायर, साकी बार एंड रेस्टोरेंट, शाही हवेली, सिम्पली फूड, स्मॉक ग्रिल हाउस, तड़का रेस्टोरेंट, सोशल लाइट सेवल, सौम्या बार, टेब टोस्ट एंड बलिस्स, ट्रीपल सेवन, अर्बन आर एंड रेस्ट्रो, वी क्लब शामिल हैं।

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होटल बार के खिलाफ कार्रवाई

विभाग ने होटल बार के खिलाफ एक्शन लिया है। इनमें भोपाल शहर के आमेर ग्रींस, इफ्फोटल बाय साया जी, होटल आमेर पैलेस, होटल अवध पैलेस, होटल क्रस्टस प्राइम, होटल गोल्डन बार, होटल लाल प्लाजा, होटल मनप्रीत, होटल प्रसीडेंट, होटल राजदूत गौरव, होटल रणजीत, होटल सत्या विलास, होटल साया जी, होटल शिवा, होटल स्कॉय लैंड, होटल सूर्या, होटल विश्वास, होटल व्यंजन, कान्हा फन सिटी, द रेजीडेंसी शामिल हैं।

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