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Bhopal ED Court: आरटीओ पूर्व कॉन्स्टेबल Saurabh Sharma और सहयोगी शरद की जमानत पर फैसला आज

Madhya Pradesh Bhopal RTO Constable Saurabh Sharma Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कोर्ट 22 अप्रैल, मंगलवार को यानी आज आरटीओ के करोड़पति पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा और सहयोगी शरद जायसवाल की जमानत याचिका पर फैसला देगी।

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sanjay warude
Saurabh Sharma Case Bhopal Cash Kand Saurabh Sharma Case Scam

Saurabh Sharma Case Bhopal Cash Kand Saurabh Sharma Case Scam: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कोर्ट 22 अप्रैल, मंगलवार को यानी आज (RTO) आरटीओ के करोड़पति पूर्व कॉन्स्टेबल Saurabh Sharma और सहयोगी शरद जायसवाल की जमानत याचिका पर फैसला देगी। इससे पहले 60 दिन में चालान पेश नहीं करने पर जमानत मिल चुकी है। हालांकि बाद में ईडी (ED) कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया था।

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चालान में 52 किलो सोना, 11 करोड़ सौरभ के

सौरभ शर्मा की ओर से एडवोकेट दीपेश जोशी और सहयोगी शरद जायसवाल की ओर से एडवोकेट रजनीश बरैया ने सोमवार को ईडी कोर्ट (ED Court) में जमानत आवेदन फाइल की है। विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की कोर्ट ने इस जमानत आवेदन पर को मंगलवार तक फैसला सुरक्षित रखा। इससे पहले 8 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) भोपाल ने आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा उसके सहयोगियों शरद जायसवाल, चेतन सिंह गौर के खिलाफ चालान पेश किया था। इसमें इनोवा कार में मिला 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश सौरभ का ही बताया गया है।

ED कर चुका 100 करोड़ से अधिक जब्त

ED ने 8 अप्रैल को पेश किए चालान में 12 आरोपी तय किए हैं। इसमें सौरभ शर्मा, उसकी मां, पत्नी दिव्या, शरद जायसवाल, चेतन सिंह गौर के अलावा इनकी फर्में और डायरेक्टर भी शामिल हैं। अब तक इस मामले में ED ने कुल 100.36 करोड़ रुपए की कुर्की और जब्ती की है।

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मां, पत्नी, जीजा और साला जमानत पर

इस मामल में ED कोर्ट से सौरभ सहित सात लोगों को जमानत मिल चुकी हैं। 60 दिन में चालान पेश नहीं करने पर पहले सौरभ सहित तीन साथी और फिर 9 अप्रैल को इसी कोर्ट से सौरभ की मां उमा शर्मा, पत्नी दिव्या शर्मा, जीजा विनय आसवानी और जबलपुर निवासी साले रोहित तिवारी को जमानत मिल गई थी। दूसरी जमानत 10 लाख के बॉन्ड (Bond) पर दी गई थी।

जमानत नहीं मिली तो 5 मई को पेशी

ED कोर्ट में 5 मई को आरोपी सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video conferencing) से पेशी कराई जाएगी। यह पेशी जमानत नहीं मिलने की स्थिति में होगी। मंगलवार को उनकी जमानत की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

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