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भोपाल में सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला: 36 लोगों को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, अनंतपुरा कोकता में हटेंगे अवैध कब्जे

भोपाल के अनंतपुरा कोकता क्षेत्र में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों पर हाई कोर्ट से कब्जेदारों को कोई राहत नहीं मिली है। अब 22 सितंबर को जवाब नहीं देने या असंतोषजनक जवाब देने वालों पर प्रशासन बुलडोजर चलाने की तैयारी में है।

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Vikram Jain
भोपाल में सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला: 36 लोगों को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, अनंतपुरा कोकता में हटेंगे अवैध कब्जे

हाइलाइट्स

  • भोपाल के अनंतपुरा कोकता में सरकारी जमीन का मामला।
  • कब्जेधारियों को राहत नहीं, हाई कोर्ट ने स्टे देने से किया इनकार।
  • 22 सितंबर तक जवाब नहीं मिलने के बाद हटाए जाएंगे कब्जे।
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Bhopal Anantpura Kokta Diamond City land Encroachment Dispute: राजधानी भोपाल में अनंतपुरा कोकता की सरकारी जमीन पर किए गए कब्जों को लेकर अब मामला निर्णायक मोड़ पर है। पशुपालन विभाग की शिकायत के बाद हुए सीमांकन में 36 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए थे। हाई कोर्ट से स्टे की मांग खारिज होने के बाद अब प्रशासन 22 सितंबर के बाद बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। अब जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं उनके संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अवैध कब्जे हटाए जाएंगे।

अनंतपुरा कोकता में सरकारी जमीन का मामला

दरअसल, भोपाल के अनंतपुरा कोकता स्थित डायमंड सिटी समेत 36 लोगों को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। यह मामला पशुपालन विभाग की शिकायत पर शुरू हुए सीमांकन के बाद सामने आया था, जिसमें इन सभी लोगों को अवैध कब्जे की जद में पाया गया। गोविंदपुरा तहसीलदार कोर्ट से नोटिस मिलने के बाद सभी लोगों ने सीमांकन को गलत ठहराया था और स्टे लगाने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी।

जवाब के आधार पर 22 सितंबर से समाधान

गोविंदपुरा तहसीलदार की ओर से 36 लोगों को नोटिस भेजे गए थे, जिनमें से कुछ लोगों ने 18 सितंबर (गुरुवार) को गोविंदपुरा तहसील कार्यालय पहुंचकर अपने-अपने जवाब प्रस्तुत किए थे। अब प्रशासन इन जवाबों की जांच करेगा और 22 सितंबर से समाधान प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिनके उत्तर प्रशासन को संतोषजनक नहीं लगेंगे, इसके बाद प्रशासन सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू करेगा।

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कमर्शियल प्रॉपर्टियों से शुरू होगी कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, प्रशासन सबसे पहले कमर्शियल प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। डायमंड सिटी कॉलोनी के 20 मकान, खेती की जमीन पर अवैध कब्जे के लिए 8 नोटिस और कॉलोनी के पहुँच मार्ग को अतिक्रमण में शामिल पाए जाने पर 4 नोटिस जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, एक निजी स्कूल, 'द ग्रीन स्केप मेंशन' नामक शादी हॉल/रिसोर्ट, एक हॉस्टल और एक दुकान संचालक को भी नोटिस थमाए गए हैं।

गेट से लेकर फार्म हाउस तक अवैध कब्जे!

सीमांकन रिपोर्ट में चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, चार कॉलोनियों के गेट, सड़क और पार्क तक पर कब्जा पाया गया है।

डायमंड सिटी कॉलोनी में:

  • 20 मकान अवैध रूप से निर्मित पाए गए,
  • एक प्राइवेट स्कूल और एक रिसोर्ट,
  • करीब 1 एकड़ जमीन पर खेती और फार्म हाउस का निर्माण।
  • 130 डेसीमल भूमि पर अवैध खेती का भी खुलासा हुआ है।
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इसके अलावा, दुकानें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पेट्रोल पंप नगर निगम की संपत्ति में शामिल हैं, जबकि बायपास का 200 फीट हिस्सा पशुपालन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है। इस मामले में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 129(5) के अनुसार आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कही गई थी।

कैसे हुआ सीमांकन?

  • 27 अगस्त को सीमांकन कार्य शुरू हुआ था, जिसमें 11 पटवारी और 3 राजस्व निरीक्षक शामिल थे।
  • तीन दिन में सीमांकन का काम पूरा कर रिपोर्ट एसडीएम और तहसीलदार को सौंपी गई।
  • 3 सितंबर को रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी गई।
  • 8-9 सितंबर को अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी कर 10 दिन की मोहलत दी गई।
  • 18 सितंबर को जवाब दाखिल किए गए और अब जवाब पेश करने के लिए 22 सितंबर की अंतिम तारीख तय की गई है।

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