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मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाना के कार्यकाल विस्तार को लेकर राज्य शासन ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग ने DGP मकवाना का नाम उन अधिकारियों की सूची से हटा दिया है, जो वर्ष 2025 में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी उम्र पूरी करने वाले थे।
मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाना को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सीधा लाभ मिला है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर पुष्टि की है कि डीजीपी मकवाना अब दिसंबर 2026 तक अपने पद पर बने रहेंगे। डीजीपी कैलाश मकवाना मूल रूप से दिसंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के पद के लिए निश्चित 2 साल का कार्यकाल तय करने की गाइडलाइन जारी की थी।
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