हाइलाइट्स
- होम थिएटर के मामले में उपभोक्ता फोरम का फैसला।
- दुकानदार ने नहीं बदला था डिफेक्टिव होम थिएटर।
- उपभोक्ता फोरम ने ब्याज सहित पैसा लौटाने के दिए आदेश।
Bhopal Consumer Forum Decision: भोपाल के जिला उपभोक्ता आयोग (Consumer Forum) ने पांच साल पुराने खरीदे गए होम थिएटर (Home theater) के खराब होने के मामले में ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि होम थिएटर की रिपेयर की कोई वैल्यू नहीं बची, इसलिए ग्राहक को ब्याज समेत पूरा पैसा और मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने दुकानदार को दो माह में सात प्रतिशत ब्याज के साथ होम थियेटर के 50 हजार और 15 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति राशि देने का फैसला सुनाया है।
वारंटी में खराब हुआ था होम थिएटर
दरअसल, भोपाल के बैरागढ़ निवासी अभिषेक शुक्ला ने 2020 में न्यू मार्केट स्थित मंगलम प्रोम्पट सर्विस दुकान से 50 हजार में सोनी कंपनी का होम थिएटर खरीदा था। इसके आठ महीने बाद साउंड सिस्टम खराब हो गया। जिसको लेकर ग्राहक ने दुकानदार से शिकायत की थी, लेकिन दुकानदार ने वारंटी पीरियड में ग्राहक का खराब होम थिएटर चेंज नहीं किया, ना ही इसकी राशि दी गई।
शिकायत पर दुकानदार ने मरम्मत का वादा किया लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। ग्राहक ने नया होम थिएटर हो या पैसा वापस मांगा, लेकिन दुकानदार सहमत नहीं हुआ। इसके बाद मामला जिला उपभोक्ता आयोग में पहुंचा।
नहीं बदला गया डिफेक्टिव होम थिएटर
दुकानदार ने अपनी दलील में कहा कि होम थिएटर वारंटी के दौरान ही खराब हुआ था, जिसे ठीक करवा दिया गया था। लेकिन ग्राहक उसे लेने नहीं आया और नया सिस्टम मांगने लगा। वहीं उपभोक्ता का कहना था कि उन्होंने दुकान पर ही सिस्टम चेक किया था, जिसमें पहले जैसी ही खराबी थी। इसके बावजूद दुकानदार बार-बार वही पुराना सिस्टम देने पर अड़ा रहा।
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ग्राहक को मिलेगा पूरा पैसा और हर्जाना
इस मामले में दोनों पक्षों की बात सुनने और सभी तथ्यों की जांच करने के बाद आयोग की अध्यक्ष गिरीबाला सिंह, सदस्य अंजुम फिरोज और प्रीति मुद्गल की पीठ ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में कहा कि वारंटी अवधि के दौरान होम थिएटर में आई खराबी को ठीक न करना सेवा में कमी है। यह मामला पांच साल पहले दर्ज हुआ था। अगर सिस्टम की मरम्मत भी कर दी गई हो, तो भी अब उसकी बाजार में कोई खास कीमत नहीं रह गई है। इसलिए ग्राहक को उसकी पूरी राशि लौटाना जरूरी है।
दुकानदार का तर्क खारिज
पांच साल तक चली सुनवाई के दौरान दुकानदार सिर्फ यह कहता रहा कि सिस्टम ठीक कर दिया गया है। लेकिन आयोग ने यह तर्क खारिज करते हुए कहा कि इतने साल बाद मरम्मत का कोई मूल्य नहीं होता। ग्राहक अब अपने पूरे पैसे का हकदार है।
आयोग ने आदेश दिया कि दुकानदार दो महीने के भीतर ग्राहक को 50 हजार रुपए की पूरी राशि सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज (7 percent interest) सहित लौटाए। साथ ही मानसिक पीड़ा के लिए 15 हजार का अतिरिक्त हर्जाना भी अदा करे।
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