Air India Fine: भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया को सेवा में कमी के दो अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराते हुए 1.05 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये मामले भोपाल के अरेरा हिल्स के निवासियों संगीता अस्थाना और राकेश सक्सेना से संबंधित हैं, जिन्हें फ्लाइट यात्रा के दौरान दवाइयों और अन्य आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ा।
पहला मामला
भोपाल से मुंबई और फिर मुंबई से चेन्नई की कनेक्टिंग फ्लाइट के दौरान संगीता अस्थाना, जो बीपी और डायबिटीज की मरीज हैं। उन्हें केबिन बैग में दवाइयां रखने की अनुमति नहीं दी गई। बार-बार अनुरोध के बावजूद व्हीलचेयर भी उपलब्ध नहीं कराई गई। चेन्नई पहुंचने पर उन्हें सूचित किया गया कि उनका बैग मुंबई में छूट गया है, जो 5 घंटे की देरी से रात 12 बजे होटल में पहुंचाया गया।
फोरम ने एयर इंडिया को सेवा में कमी के लिए 20,000 रुपए, मानसिक कष्ट के लिए 25,000 रुपए और मुकदमे में होने वाले नियमित खर्च के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया।
दूसरा मामला
दूसरे मामले में, संगीता और राकेश सक्सेना अपनी बेटी के एडमिशन के लिए अमेरिका से लौट रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी फ्लाइट, जो सुबह 11:20 बजे थी, तकनीकी कारणों से कैंसिल कर दी गई।
इसके बाद उन्हें दोपहर 3 बजे की फ्लाइट में ट्रांसफर किया गया। इस दौरान, एयर इंडिया (Air India Fine) ने न तो खाने-पीने की व्यवस्था की और न ही डायबिटीज की दवाइयां मुहैया कराईं। फोरम ने इसे भी सेवा में कमी माना और एयर इंडिया पर 50,000 रुपए जुर्माना लगाया।
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फोरम का संदेश
फोरम ने अपने फैसले में कहा कि एयर इंडिया यात्रियों की सुविधाओं के प्रति लापरवाह रही और सूचनाओं की अनदेखी की। इस तरह के फैसले से एयरलाइंस को यह संदेश दिया गया है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता देना अनिवार्य है।
यात्रियों के अधिकार और एयरलाइंस की जिम्मेदारी
यह फैसला यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उपभोक्ता फोरम (Air India Fine) ने यह स्पष्ट किया कि एयरलाइंस यात्रियों की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं कर सकतीं और सेवा की गुणवत्ता बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है।
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