Madhya Pradesh (MP) Bhopal Congress Mla Arif Masood College Recognition Fake Documents Case Update: भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ कोहेफिजा पुलिस थाना थाना में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फर्जी दस्तावेज दिखाकर कॉलेज की मान्यता लेते रहे थे।
दरअसल, यह पूरा मामला पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह की शिकायत के बाद सामने आया है। जांच के दौरान उच्च शिक्षा विभाग ने पाया कि विधायक आरिफ मसूद उस अमन एजुकेशन सोसाइटी के सचिव हैं, जो इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज का संचालन करती है। जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर विधायक के खिलाफ यह कार्रवाई की। एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित के मुताबिक, एफआईआर दर्ज कर कोर्ट के आदेश के बाद आगे की जांच शुरू की है।
फर्जी सेल डीड दिखा लेते थे मान्यता
एजुकेशन सोसाइटी इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता के लिए हर साल फर्जी सेल डीड समेत अन्य कूटरचित दस्तावेज लगाते थे। इन दस्तावेजों के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए भी कॉलेज की मान्यता जारी की दी गई थी, लेकिन जब शिकायत सामने आई और प्रारंभिक जांच की तो उच्च शिक्षा विभाग ने मान्यता वापस ले ली।
नए दाखिलों पर पूरी तरह से रोक
सोमवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने भोपाल कमिश्नर को तीन दिन के अंदर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे। जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने जांच में मान्यता के दस्तावेजों में धोखाधड़ी सामने आई। कोर्ट ने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में नए दाखिलों पर पूरी तरह से रोक लगा दी।
90 दिन में SIT पेश करेगी रिपोर्ट
राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की एसआईटी (SIT) से जांच कराने का निर्देश दिया है। एडीजी संजीव शमी के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय टीम 90 दिनों के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी।
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