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Bhopal Collector Issued Order: मध्यप्रदेश का भोपाल जिला खेतों में पराली जलाने (tubble burning) में प्रदेश में तीसरे नंबर पर (Bhopal stubble burning state third ranks) रिकार्ड किया जा चुका है। जिसके बाद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा दो दिन पहले एक आदेश जारी किया गया है। इसमें कलेक्टर ने अब पराली जलाने पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
बढ़ते पराली जलाने के मामले में कलेक्टर सख्त
भोपाल (Bhopal) में हर साल गर्मियों में गेहूं की फसल कटने के बाद पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस साल अप्रैल महीने में मिले आकड़ों के अनुसार करीब 800 से ज्यादा जगह खेतों पराली जलाने का सामने आया है, जिससे जिले में बढ़ते प्रदूषण (Pollution Bord) को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त रूप अपराया है।
पटवारी, सचि, वार्ड प्रभारियों को जिम्मेदारी
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जारी किए आदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पराली जलाने के मामलों पर रोक लगाने के लिए गांवो में पटवारी, ग्राम विस्तार अधिकारी और ग्राम पंचायत सचिवों को जिम्मेदारी सौंदी है। शहरों में पटवारी और वार्ड प्रभारियों को सतत निरीक्षण कर जुर्माना (Fine) कार्रवाई के निर्देश दिए है।
पराली जलाने से प्रदूषण बोर्ड भी चिंतित
कलेक्टर के आदेश के बाद भी जिले के आसपास ग्रामीण क्षेत्र के खेतों में पराली जलाना बंद नहीं हुआ है। जगह-जगह खेतों में आग देखी जा सकती है। जिससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण बोर्ड भी चिंतित है। पराली जलाने से रोकने के लिए अलग-अलग माध्यम से प्रयास किए जाए रहे है।
छतरपुर में नरवाई जलाने पर FIR
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छतरपुर के बहाई गांव में खेत में नरवाई जलाने पर FIR दर्ज की गई है। महाराजपुर थाने में केस दर्ज हुआ गया। सेटेलाइट से देखा गया कि खेत में नरवाई जलाई गई है। छतरपुर कलेक्टर ने नरवाई नहीं जलाने का आदेश दिया था। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है।
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