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कलेक्टर का ये आदेश नहीं माना तो होगी कार्रवाई, जानें लें क्या है मामला

कलेक्टर का ये आदेश नहीं माना तो होगी कार्रवाई, जानें लें क्या है मामला Bhopal Collector Avinash Lavania issued order to close the borewell vkj

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deepak
कलेक्टर का ये आदेश नहीं माना तो होगी कार्रवाई, जानें लें क्या है मामला

Bhopal Collector Avinash Lavania : कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल अविनाश लवानिया ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर भोपाल जिले में अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन से नट बोल्ट से मजबूती के साथ बंद करने के लिए कहा है। आदेश में कहा गया है कि ऐसे बोरवेल जिनमें मोटर नहीं डाली गई है और बोरवेल को किसी भी प्रकार के कैप से बंद नहीं किया है तो संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिका मजिस्ट्रेट क्षेत्र का भ्रमण कर उक्त व्यवस्था को करवाना सुनिश्चित करें।

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कलेक्टर लवानिया ने निर्देश जारी किए हैं कि उक्त आदेश अति आवश्यक है। इस पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित हो। उन्होंने आदेश सभी एसडीएम, राजस्व कार्यालय, थानों में नोटिस बोर्ड पर लगवाए जाने के लिए कहा है। उक्त जारी किए आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 में दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।

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