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Bhopal Building Permission: भोपाल में अब हर निर्माणाधीन बिल्डिंग पर 'अनुमति का बोर्ड' अनिवार्य, बीएमसी का बड़ा कदम

Madhya Pradesh Bhopal Nagar Nigam Building Permission Rules 2025 Details Update: शहर में अवैध निर्माणों की रोकथाम और टेक्स में इफाजा करने के उद्देश्य से भोपाल नगर निगम ने एक बड़ा निर्णय लिया है।

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sanjay warude
Bhopal Building Permission

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हाइलाइट्स

  • शहर की बिल्डिंगों की होगी मैपिंग
  • बोर्ड नहीं लगाने पर होगा एक्शन
  • 15 दिन में लागू हो जाएगी व्यवस्था
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Madhya Pradesh Bhopal Nagar Nigam Building Permission Rules 2025 Details Update: शहर में अवैध निर्माणों की रोकथाम और टेक्स में इजाफा करने के उद्देश्य से भोपाल नगर निगम ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जिसके तहत अब हर निर्माणाधीन भवन के बाहर बीएमसी से मिली बिल्डिंग परमिशन बोर्ड लगाना होगा।

भोपाल नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने बिल्डिंग परमिशन शाखा के अधिका​रियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि कहीं भी लापरवाही सामने नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में बन रही सभी बिल्डिंगों और भवनों की मैपिंग (Mapping) भी कराएं, ताकि उनका सही रिकॉर्ड रखा जा सके।

बोर्ड लगाना अनिवार्य: शहर की सभी निर्माणाधीन बिल्डिंगों और भवनों के आगे 'अनुमति प्राप्ति का बोर्ड' लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

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बोर्ड पर जानकारी: यह व्यवस्था अगले 15 दिन के भीतर लागू करनी होगी। बोर्ड पर बिल्डिंग की अनुमति संख्या सहित उससे संबंधित पूरी जानकारी अंकित करनी होगी।

कार्रवाई का प्रावधान: निर्देश का पालन न करने वाले निर्माणकर्ताओं के खिलाफ निगम द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

57 प्रतिशत शिकायतें अब भी लंबित

निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा में स्टाफ की भारी कमी है, जो सिस्टम पर दबाव बढ़ा रही है। चीफ सिटी प्लानर का पद खाली है। इसके अलावा, चीफ सिटी प्लानर के नीचे की 4 सिटी प्लानर पोस्टों में से 3 पोस्ट भी खाली हैं। वर्तमान में पूरा सिस्टम सिर्फ एक सिटी प्लानर आर.आर. जारोलिया के भरोसे चल रहा है। स्टाफ की कमी के कारण बिल्डिंग परमिशन से संबंधित लगभग 57 प्रतिशत शिकायतें अभी भी लंबित (पेंडिंग) हैं।

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1100 निर्माणों की मंजूरियां जारी

कमिश्नर के अनुसार, शहर में बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहे हैं, जबकि निगम रिकॉर्ड में केवल 1100 निर्माणों की ही अनुमति जारी की गई है। इस अंतर को खत्म करने के लिए यह फैसला लिया गया है।

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