MP News: भोपाल नगर निगम की कार्रवाई, खुले में मांस बेचने वाले दुकानदारों से वसूले 10 हजार रुपए

इस बैठक में कहा गया है कि सीएम के आदेश का 7 दिनों के भीतर पालन करना है। इसके बाद लापरवाही बरतने वालों के सख्त एक्शन लिया जाएगा।

MP News: भोपाल नगर निगम की कार्रवाई, खुले में मांस बेचने वाले दुकानदारों से वसूले 10 हजार रुपए

भोपाल। सीएम डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद अब प्रशासन ने भी सख्ती बरतना शुरु कर दिया है। राजधानी भोपाल में इसके लिए टीम गठित की जाएगी। गुरूवार को जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने लाउड स्पीकर और खुले में मांस की बिक्री पर पांबदी पर सीएम द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन के लिए पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा के साथ धर्मगुरुओं से चर्चा की।

कलेक्टर बोले 7 दिनों आदेश का पालन हो

इस बैठक में कहा गया है कि सीएम के आदेश का 7 दिनों के भीतर पालन करना है। इसके बाद लापरवाही बरतने वालों के सख्त एक्शन लिया जाएगा।

निगम ने की कार्रवाई

वहीं दूसरी तरफ नगर निगम ने गुरुवार को भोपाल में खुले में मांस बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए करीब 10 हजार रुपए से अधिक जुर्माने की वसूल की है।

पहली कैबिनेट में हुआ था फैसला

हाल में ही सीएम मोहन यादव ने कार्यभार संभालते ही कैबिनेट की मीटिंग में निर्देश दिया था कि धार्मिक स्थानों पर बजने वाले लाउड स्पीकर या अन्य स्थानों पर तेज आवाज में वेबजह बजने वाले डीजे पर नियन्त्रण लगाने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद गृह विभाग ने लाउड स्पीकर/डीजे के इस्तेमाल को लेकर एक आदेश जारी किया है।

हर जिले में गठित होगा उड़नदस्ता

अब इस मामले में हर जिले में उड़नदस्ता गठित किया जाएगा। ताकि जिला स्तर पर की गई शिकायत का तीन दिन के अंदर निवारण किया जा सके।

प्रदूषण एक बड़ी समस्या :कलेक्टर

कलेक्टर ने बैठक बताया कि ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, जो कई मानसिक बीमारियों का कारण बना रहा है। साथ ही ह्रदय एवं अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को अत्यधिक तकलीफ देता है। वहीं, बच्चों की पढ़ाई में भी व्यवधान करता है।

निगम चालएगा अभियान

कलेक्टर ने निगम कमिश्नर फ्रैंक नोबल ए. को भी इस संबंध में अभियान चलाने को कहा है। बैठक में निर्देश के पालन के लिए मीट एवं मछली विक्रेताओं ने एक सप्ताह का समय मांगा। जिस पर सहमति दी गई। कलेक्टर ने कहा एक सप्ताह बाद उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।

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