बैतूल। मप्र के बैतूल शहर में आने वाली शाहपुर पंचायत ने शराबियों से परेशान होकर एक अनोखा फैसाला लिया है। पंचायत में शराब पीने वालो पर जुर्माना लागाया जाएगा। साथ ही अगर कोई शख्स शराब पीने वाले व्यक्ति की सूचना देता है तो उसे ईनाम के तौर पर 1 हजार रुपए दिए जाएंगे।
ग्राम सभा में लिए गए ये फैसले
दरअसल, शाहपुर पंचायत में बुधवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। ये सभा खोखरा रैयत हुई। ग्राम सभा में तय हुआ कि पेसा कानून के अंतगर्त गांव में शराब बेचने वाले पर 10 हजार रुपए जुर्माना तय किया गया।
साथ ही जो शराब पीने वाले उन पर 5 हजार जुर्माना लागया जाएगा। इसके साथ अगर कोई व्यक्ति गांव में शराब पीकर उत्पात मचाता है तो गांव की महिलाएं उसे चप्पलों से पीटेगीं। ये तामाम फैसले ग्राम सभा में लिए गए हैं।
नशे के दुष्प्रभाव ग्रामीणों को समझाए
ग्राम सभा में उपस्थित समिति के सदस्य व सरपंच यशवंत सिंह धुर्वे द्वारा नशा से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में समझाया गया और नशीलें पदार्थ से होने वाले हानि और बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
लोगों को शराब दूर करने के लिए समिति के सदस्यों ने कहा कि नशा विनाश का कारण है। नशे से घरों में विवाद की स्थिति बढ़ जाती है। शराब के नशे में युवा पीढ़ी भी बर्बाद हो रही है।
ग्राम सभा में इनकी रही मौजूदगी
इस पूरे अभियान में ग्राम पंचायत खोखरा रैय्यत में पेसा एक्ट शांति निवारण समिति अध्यक्ष मुल्लाजी मरकाम, उपाध्यक्ष जंगल सिंह उईके, सदस्य नौसा बाई वाडिवा, रामरति वटके, सुकडू वाडिवा की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।
ग्राम पंचायत खोखरारैयत भूतपूर्व सरपंच कल्लू सिंह वाडिवा वर्तमान सरपंच यशवंत सिंह धुर्वे, सचिव चरणसिंह वरकड़े, रोज़गार सहायक कंचन सिंह वाडिवा पेसा मोबिलाइजर राकेश कुमरे, पेसा ब्लॉक समन्वयक अधिकारी लाबूसिंह चिल्हाटे जनपद पंचायत शाहपुर की उपस्थिति में बैठक का समापन किया गया।
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