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Fake caste certificate: जांच में फर्जी निकला कास्ट सर्टिफिकेट, महिला पार्षद को कलेक्टर ने हटाया

Fake caste certificate: बैरसिया नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 7 का मामला, ओबीसी का फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट पर पार्षद ने एनसीपी से जीता था चुनाव,

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Bansal news
Fake caste certificate

फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट

Fake caste certificate: भोपाल जिले की बैरसिया नगर परिषद की एक वार्ड की महिला पार्षद का कास्ट सर्टिफिकेट जांच में फर्जी निकला है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने महिला को पार्षद पद से हटाया दिया है। महिला नेशनलीस्ट कांग्रेस पार्टी NCP से पार्षद चुनाव जीती थी। अब 6 साल तक महिला पार्षद चुनाव नहीं लड़ सकेगी।

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बीजेपी, कांग्रेस, आप, निर्दलीय उम्मीदवारों को हराया था

नगर परिषद चुनाव में वार्ड नंबर-7 से एनसीपी से शबाना शोएब कुरैशी के मुकाबले में बीजेपी से नगमा बी शानू अंसारी, कांग्रेस से फरीदा इदरीश अहमद, आम आदमी पार्टी से फरजाना बी, निर्दलीय परवीन बी चुनाव लड़ी थी। जिसमें एनसीपी की शबाना शोएब कुरैशी बीजेपी, कांग्रेस, आप और निर्दलीय उम्मीदवारों को मात देकर चुनाव जीती भी।

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निर्दलीय उम्मीदवार ले कलेक्टर कोर्ट में लगाई थी याचिका

इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार परवीन बी की ओर से भोपाल कलेक्टर कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। जिसमें एनसीपी पार्षद शबाना कुरैशी पर ओबीसी का फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट लगाने का आरोप लगाया था। निकाय चुनाव के दौरान पार्षद शबाना कुरैशी ने फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट निर्वाचन अधिकारी में नामांकन के साथ दिया था।

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[caption id="attachment_789582" align="alignnone" width="613"]publive-image फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट[/caption]

हुजूर तहसील से बनवाया था फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट

याचिका की जांच के लिए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने टीटी नगर एसडीएम को मामले की जांच सौंपी। जांच में सामने आया कि फर्जी तरीके से हुजूर तहसील के तहसीलदार की ओर से चुनाव लड़ने के लिए बनाया था। जिसमें परवीन बी की याचिका सही साबित हुई। कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी निकला।

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6 साल तक नपा, नपं से नहीं नहीं लड़ सकेगी पार्षद चुनाव

टीटी नगर एसडीएम के जांच प्रतिवेदन पर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शबाना कुरैशी को पार्षद पद से हटाने के आदेश जारी किए है। कलेक्ट ने आदेश में यह भी बताया कि अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार शबाना कुरैशी अगले 6 साल तक किसी भी नगर पालिका, नगर पंचायत में पार्षद पद का चुनाव नहीं लड़ सकेगी।

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