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Banking rules: अगर आप भी करते हैं चेक से पेमेंट तो हो जाएं सावधान! 15 अगस्त से बदलने जा रहे है ये नियम

Banking rules: If you also pay by check then be careful! These rules are going to change from August 15Banking rules: अगर आप भी करते हैं चेक से पेमेंट तो हो जाएं सावधान! 15 अगस्त से बदलने जा रहे है ये नियम

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Bansal News
Banking rules: अगर आप भी करते हैं चेक से पेमेंट तो हो जाएं सावधान! 15 अगस्त से बदलने जा रहे है ये नियम

नई दिल्ली। अगर आप भी चेक के जरिए पेमेंट करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने चेक पेमेंट के जरिए हो रहे फ्रॉड को रोकने के लिए 1 जनवरी से पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू किया था। लेकिन कई बैकों में इसे अनिवार्य नहीं किया था,वहीं अब दोबारा बढ़ते फ्रॉड के मामलों को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अगस्त से इसे अनिवार्य कर दिया है। जिसके बाद इंडियन बैंक ने इस संबंध में अपने ग्राहकों को अलर्ट भी जारी किया है। बैक ने ग्राहकों को मैसेज करते हुए कहा कि 15 अगस्त से 2 लाख से उपर के चेक पर पॉजिटिव पे सिस्टंम लागू किया जाएगा। बता दें कि पिछले कई दिनों से चेक पेमेंट के जरिए फ्रॉड बढ़ रहे हैं। जिसे देखते हुए आरबीआई (RBI) ने 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पेमेंट सिस्टकम को लागू कर दिया था। वहीं अब 15 अगस्त से 50 हजार से ज्यादा की चेक पेमट पर इस अनिवार्य कर दिया जाएगा।

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पॉजिटिव पेमेंट सिस्टअम क्या है
पॉजिटिव पेमेंट सिस्टअम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा सिस्टम है जिसमें चेक के जरिए ज्यादा रकम की लेनदेन करने वाले ग्राहकों अपने चेक के बारे में कुछ जरूरी जानकारी बैंक को देना होगा। वहीं डिटेल देने के बाद ग्राहक जिससे भी लेनदेन कर रहे हैं बैंक इन दोनों डिटेल्सव को आमने सामने मिलाएगा। अगर ऐसे में कोई गड़बड़ी निकलती है तो पेमेंट रोक दिया जाएगा।

इतने पेमेंट पर लागू होगा नियम
पॉजिटिव पेमेंट सिस्टलम को 2 लाख रूपए से ज्यादा की पेमेट पर लागू किया जा रहा है। वहीं इंडियन बैंक ने अपने ग्राहकों को इस संबंध में अलर्ट मैसेज भेजना भी शुरू कर दिया है। इंडिया बैंक पॉजिटिव पेमेंट सिस्टइम को 15 अगस्त से अनिवार्य कर देगा।

देनी होगी यह जानकारी
अगर आप भी 2 लाख से उपर की चेक पेमेंट करते हैं तो आपको बैंक को अपने अकाउंट नंबर के साथ चेक नंबर, चेक जारी करने की सही तारिख, ट्रांजैक्शदन कोड देना होगा। वहीं सभी डिटेल को आपको चेक क्लियरिंग को भेजने के 24 घंटे पहले बैंक को भेजना होगा। हालांकि ग्राहकों को इस जानकारी को देने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी बैंक को इस बारे में जानकारी दे देंगे।

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