हाइलाइट्स
- बांके बिहारी कॉरिडोर केस की सुनवाई टली
- मंदिर निधि पर रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में
- ट्रस्ट गठन व निर्माण पर मुख्य न्यायाधीश सुनवाई करेंगे
Banke Bihari Mandir Corridor Case: सुप्रीम कोर्ट में ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर (Banke Bihari Mandir) से जुड़े कॉरिडोर निर्माण और मंदिर निधि के उपयोग को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) की पीठ द्वारा तय की जाएगी।
मंदिर निधि पर दाखिल हुई रिव्यू पिटिशन
मंदिर के सेवायत देवेंद्र गोस्वामी ने 27 मई को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक रिव्यू पिटिशन दाखिल की थी। इसमें कॉरिडोर निर्माण में मंदिर (Banke Bihari Mandir Corridor) के धन के उपयोग को लेकर सवाल उठाए गए थे। कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की थी, जो अब स्थगित कर दी गई है।
बांके बिहारी मंदिर न्यास पर भी विवाद
15 मई को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने 26 मई को बांके बिहारी मंदिर न्यास (Banke Bihari Temple Trust) बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। इस ट्रस्ट में 2 गोस्वामियों सहित 18 सदस्यों को शामिल किया गया था। इसके खिलाफ भी मंदिर के सेवायतों ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई अब मुख्य न्यायाधीश की अदालत में होगी।
मूल निवासियों की याचिका पर भी सुनवाई
वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर (Vridnavan Banke Bihari Mandir) के पास रहने वाले मूल निवासियों की ओर से वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में 107 प्रार्थना पत्रों के आधार पर याचिका दाखिल की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कॉरिडोर निर्माण विरासत क्षेत्र की ऐतिहासिकता को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने यमुना की खादर जैसे स्थानों पर सुविधाएं विकसित कर श्रद्धालुओं को पुल के माध्यम से मंदिर तक पहुंचाने की मांग की।
मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण की मिसालें देखें
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मंदिर प्रबंधन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि, “देश में कितने मंदिरों का नियंत्रण सरकारों ने अधिनियमों के तहत अपने हाथ में लिया है?” उन्होंने सलाह दी कि मंदिर ट्रस्ट इस दिशा में अध्ययन करे और तथ्यों के साथ कोर्ट में आए।
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