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Bank Locker Rules: RBI के अनुसार बैंक लॉकर में क्या रख सकते हैं क्या नहीं, देखें पूरी लिस्ट

भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट की डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 तय की है। RBI के अनुसार बैंक लॉकर में क्या रख सकते हैं क्या नहीं

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Preeti Dwivedi
Bank Locker Rules: RBI के अनुसार बैंक लॉकर में क्या रख सकते हैं क्या नहीं, देखें पूरी लिस्ट

Bank Locker Rules: आज के समय में काम की व्यवस्तता के चलते कई बार लोग अपने कीमती सामान की सुरक्षा नहीं कर पाते। ऐसे में वे अपनी जरूरी चीजें बैंक लॉकर में रखते हैं। जहां आपका सामान बिना किसी टेंशन के सुरक्षित रहता है। पर क्या आप जानते हैं कि आरबीआई (RBI New Rule) के नियमों के अनुसार बैंक लॉकर में क्या रख सकते हैं और क्या नहीं। यदि आप नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। यहां देखें पूरी लिस्ट।

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आरबीआई ने जारी किए निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक की रिवाइज्ड गाइडलाइन (Revised Guide Line) के अनुसार रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट मौजूद लॉकरधारकों को भी करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट (Locker Agreiment Guideline) की डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 तय की है। भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार बैंक लॉकर को सिर्फ वैध कामों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ज्वैलरी और जरूरी दस्तावेजों सहित कीमती चीजें स्टोर की जा सकती हैं। पर इसमें कैश और करंसी रखने की मनाही है।

बैंक लॉकर में किन चीजों को रखने की है मनाही

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की वेबसाइट के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप बैंक लॉकर में नहीं रख सकते। इसके अनुसार आप लॉकर में कैश या करंसी नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी बैंक लॉकर में हथियार, विस्फोटक, ड्रग्स जैसी चीजें नहीं रखी जा सकती हैं। इतना ही नहीं कुछ ऐसी चीजें जो सड़ने लायक हो, उसे भी बैंक लॉकर में नहीं रखा जा सकता।

कोई रेडियोएक्टिव मटीरियल या कोई अवैध चीज या कोई ऐसी चीज, जो भारतीय कानून के अनुसार प्रतिबंधित है, उसे भी बैंक लॉकर में नहीं रखने की मनाही है। ऐसा कोई मटीरियल बैंक लॉकर में नहीं रखा जा सकता है, जिससे बैंक को या उसके किसी ग्राहक को खतरा हो सकता हो।

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नियम विरूद्ध चीज रखने पर क्या होता है

यदि आप बैंक लॉकर में इनमें से किसी भी वस्तु को रखते हैं, तो बैंक आपके लॉकर को सील कर सकता है और आपको उसमें से वस्तु को निकालने के लिए कहा जा सकता है।

बैंक लॉकर में रख सकते हैं ये सामान

RBI के नए नियमों के मुताबिक, बैंक लॉकर में केवल वैध उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को रखा जा सकता है। इनमें गहने, दस्तावेज, कीमती सामान और अन्य मूल्यवान वस्तुएं शामिल हैं। बैंक लॉकर में वस्तुओं को रखने से पहले, आपको बैंक के अधिकारियों से संपर्क करना होता है। साथ ही सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके द्वारा रखी जा रही वस्तुओं को रखने की अनुमति है या नहीं। ताकि आगे जाकर परेशानी न हों।

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