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Bank Loan Recovery : RBI ने जारी किया आदेश, बैंक अब जबरन नहीं कर पाएंगे लोन की वसूली

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Bansal News
Bank Loan Recovery : RBI ने जारी किया आदेश, बैंक अब जबरन नहीं कर पाएंगे लोन की वसूली

नई दिल्ली। अक्सर ऐसा देखा गया है Bank Loan Recovery : कि लोग बैंक से लोन ले लेते हैं लेकिन RBI कभी विपरीत परिस्थितियों के चलते BANK LOAN उसे चुका पाने में असमर्थ होते हैं। MERA FINENCE जिसके चलते कई अनहोनी हो जाती है। mp hindi news पर अब ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें अगर आपने भी बैंक से लोन लिया है या लेने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है।
जी हां अब बैंक किसी विपरीत परिस्थिति में आपसे जबरदस्ती लोन की वसूली नहीं कर पाएंगे। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है। जिसमें बैंक ने सख्त आदेश दिए हैं कि बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों को धमकाने, प्रताड़ित करने, निजी डाटा के दुरुपयोग की घटनाओं को रोकें।

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जान पहचान वालों को तंग नहीं कर पाएंगे -
आपको बता दें अगर आप भी बैंक का लोन नहीं चुका पाए हैं तो बैंक आपको परेशान नहीं कर सकता। इसमें यह भी कहा गया है कि बैंक कर्ज लेने वालों के रिश्तेदारों, जान पहचान के लोगों को भी तंग करने की घटनाओं को भी रोकें। आरबीआई का ये सर्कुलर सभी Bank Loan कॉमर्शियल बैंक, सभी नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सभी प्राइमरी अर्बन कॉपरेटिव बैंकों पर लागू है।

आरबीआई ने अपने आदेश में साफ कहा है कि आपत्तिजनक मैसेज भेजनेए सोशल मीडिया पर बदनामी करने की घटना को भी बैंक और अन्य संस्थान रोकें दरअसल हाल के महीनों में लोन ऐप्स वाले मामलों में रिकवरी एजेंट्स की मनमानी और जबरदस्ती के ढेरों मामले सामने आए हैं  इस नए सर्कुलर में आरबीआई ने यह भी कहा कि नियमों के अनुसार, सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद ग्राहकों को रिकवरी RBI New Circular for Recovery Agent के लिए कॉल न किया जाए साथ ही आरबीआई RBI ने यह भी कहा कि संस्थाएं ठीक से रिकवरी एजेंट्स से नियमों का पालन कराएं  कस्टमर्स को परेशान कर के इनसे वसूली न की जाए।

आरबीआई अलर्ट मोड पर -
आपको बता दें आरबीआई द्वारा जारी सर्कुलर में ये सलाह दी जाती है, बैंक या संस्थान या उनके एजेंट किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं लेंगे। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उनके कर्ज वसूली की कोशिशों में मौखिक या शारीरिक कृत्य का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इतना ही नहीं आरबीआई ने ये भी साफ कह दिया है कि अगर कस्टमर की तरफ से शिकायत आती है तो इसे हम काफी गंभीरता से लेने वाले हैं।

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