बंसल न्यूज। देश का यह सरकारी बैंक अब आसानी से अपने ग्राहकों के लोन दे सकेगा। दरअसल पीसीए मानकों का उल्लंघन करने की वजह से आरबीआई ने इस बैंक को निगरानी सूची में रखा था, जिससे लोन पास करने में कठिनाइयां आती थीं।
अब भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) प्रक्रिया की निगरानी सूची से बाहर कर दिया है। यह बंदिशें हटने के बाद से बैंक बिना किसी प्रतिबंध के कर्ज दे सकता है। एक जानकारी के मुताबिक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए आरबीआई ने जून 2017 में पीसीए के दायरे में रखने का निर्णय लिया था। अब करीब पांच साल बाद यह प्रतिबंध हटा दिया गया है।
तीन बैंक थे निगरानी सूची में
दरअसल शुद्ध एनपीए के ऊंचे स्तर और कम रिटर्न के साथ पीसीए मानकों के उल्लंघन की वजह से आरबीआई ने सेंट्रल बैंक के अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक को निगरानी सूची में रखा था। लेकिन अन्य दो बैंकों को 2021 में ही इस सूची से बाहर कर दिया गया था।
आसानी से दे सकता है कर्ज
इस मामले में आरबीआई ने कहा है कि बैंक की समीक्षा की गई है, जिसमें पाया गया कि पीसीए मानकों का उल्लंघन नहीं किया। इसके बाद बैंक को निगरानी सूची से बाहर किया गया है। अब निगरानी सूची से बाहर किए जाने से बैंक पर लगी पाबंदियां भी हट गईं हैं, जिसके चलते यह बैंक आसानी से कर्ज दे सकता है।