Advertisment

Banda News :अदालत ने दुष्कर्म के तीन मामलों में आरोपियों को सुनाई 10-10 साल कैद की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

बांदा।(भाषा) उत्तर प्रदेश के बांदा जिले Banda News की एक अदालत ने दुष्कर्म के तीन मामलों में दोषी पाए गए तीन युवकों को शनिवार को 10-10 साल court heard accused in three cases of misdemeanor कैद की सजा सुनाई ।

author-image
Bansal News
Banda News :अदालत ने दुष्कर्म के तीन मामलों में आरोपियों को सुनाई 10-10 साल कैद की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

बांदा।(भाषा) उत्तर प्रदेश के बांदा जिले Banda News की एक अदालत ने दुष्कर्म के तीन मामलों में दोषी पाए गए तीन युवकों को शनिवार को 10-10 साल court heard accused in three cases of misdemeanor कैद की सजा सुनाई । सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) रामसुफल सिंह ने रविवार को बताया कि अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो-4) के न्यायाधीश ने अलग-अलग तिथियों और थाना क्षेत्रों में 14 साल की तीन किशोरियों के साथ बलात्कार के मामलों में दोषी पाए गए तीन युवकों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है और उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि 14 साल की एक किशोरी के साथ बलात्कार की घटना बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पांच अप्रैल 2018 की है।

Advertisment

घर में बेहोश पाई गई थी
उन्होंने बताया कि उस समय परिवार के सभी सदस्य खेत में थे और लड़की अपनी छह साल की भतीजी के साथ घर में अकेले थी, तभी पड़ोसी युवक वीर (21) उसे उसके घर से जबरदस्ती अपने घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया था। उन्होंने बताया कि शाम को पीड़िता वीर के घर में बेहोश पायी गयी थी।

घर में घुस कर बलात्कार किया था
सिंह ने बताया कि दूसरी घटना में बिसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक अप्रैल 2019 की शाम करीब चार बजे 14 साल की एक लड़की के साथ उसके घर के सामने रहने वाले एक नाबालिग और उसके रिश्तेदार ने घर में घुस कर बलात्कार किया था।

10 साल कैद की सजा सुनाई गई
उन्होंने बताया कि नाबालिग आरोपी का मामला किशोर न्यायालय में अभी विचाराधीन है। इस मामले में दोषी ठहराए गए पुष्पेंद्र को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

Advertisment

50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
तीसरे अदालती फैसले के बारे में सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 साल की एक लड़की 21 जून 2018 की दोपहर अपने खेत में थी, तभी गांव के युवक फूलचन्द्र (23) ने उसके साथ बलात्कार किया था। इस मामले में भी अदालत ने दोषी ठहराए गए फूलचन्द्र को 10 साल कैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

Bansal Group Bansal News MP CG Breaking News CG Breaking News MP Breaking News bansal bhopal news bansal mp news bansal mp today news bansalnews mp news in hindi court accused banda news 10 years Banda in up court heard court heard accused in three cases of misdemeanor fined 50 thousand imprisonment misdemeanor sentenced three cases three cases of misdemeanor up Banda news
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें