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Fire Crackers Ban in Delhi: दिल्ली में पटाखों पर जारी रहेगा बैन, SC ने ग्रीन क्रैकर्स को नहीं दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों की सुनवाई हो रही है। दिल्ली में ग्रीन पटाखे की अनुमति देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

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Bansal news
Delhi Cracker Ban 2023: दिल्ली में इस साल भी नहीं फोड़ सकेंगे पटाखे, बेचने पर भी लगा बैन

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों की सुनवाई हो रही है। इस बीच दिल्ली में ग्रीन पटाखे की अनुमति देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि दिल्ली में ग्रीन पटाखों की अनुमति दी जाए, जिससे प्रदूषण कम होता है।

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इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम का उपयोग करके पटाखों के निर्माण और इस्तेमाल की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप से भी इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे की नहीं दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिवाली से पहले ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि बेरियम को पटाखों में केमिकल के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। पटाखा निर्माता कंपनियों ने कोर्ट से इसकी मांग की थी। कोर्ट ने आगे कहा कि जॉइंट क्रैकर्स के निर्माण और इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती।

साथ ही पटाखों पर दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए बैन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। बता दें कि दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाया है, जिसमें ग्रीन क्रैकर्स भी शामिल हैं, जिनपर बैन जारी रहेगा।

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दिल्ली में बैन रहेंगे पटाखे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों में पटाखे पूरी तरह से बैन नहीं हैं, वहां ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ग्रीन क्रैकर्स में से चार कैटेगरी के पटाखों को ही केवल इजाजत होगी। बता दें कि दिवाली का त्योहार आ रहा है।

ऐसे में ठंड के मौसम में दिल्लीवासियों को प्रदूषण की मार न झेलनी पड़े या फिर हवा में स्मॉग न देखने को मिले। इस कारण दिल्ली सरकार द्वारा पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। गौरतलब है कि हर साल दिवाली के बाद दिल्ली में कई कारणों से स्मॉग देखने को मिलता है, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है।

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