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Chhattisgarh News: बलौदा बाजार में 20 जून तक बढ़ाई गई धारा 144, इस चीजों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध; रैली-जुलूस निकाला मना

Chhattisgarh News: बलौदा बाजार में हिंसक आगजना के बाद अब धारा 144 को 20 जून तक बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर के बाद यह फैसला लिया गया।

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aman sharma
Chhattisgarh News: बलौदा बाजार में 20 जून तक बढ़ाई गई धारा 144, इस चीजों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध; रैली-जुलूस निकाला मना

Chhattisgarh News: बलौदा बाजार में हुए हिंसक आगजनी के बाद पूरे बाजार में धारा 144 लागू कर दी थी, जिसे अब 20 जून तक बढ़ा दिया है। पुलिस अधीक्षण विजय अग्रवाल के प्रतिवेदन के बाद कलेक्टर दीपक सोनी ने धारा 144 को 20 जून तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पहले धारा 144 16 जून तक लगाई गई थी।

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20 जून तक बढ़ाई धारा 144

बता दें कि, 10 जून को बलौदा बाजार में सतनामी समाद के प्रदर्शन के दौरान भीड़ काफी हिंसक हो गई थी। साथ ही गुस्साई भीड़ ने बलौदा बाजार के एसपी और कलेक्टर के ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया था।

इसके बाद बलौदा बाजार में धारा 144 लागाकर भारी भीड़ पर प्रतिबंधित भी किया गया था। अब इसके बाद जिले में नवपदस्थ एसपी विजय अग्रवाल ने कलेक्टर को प्रतिवेदन देकर धारा 144 को 20 जून तक बढ़ाने की मांग की थी।

कलेक्टर ने दिए 144 बढ़ाने के आदेश

एसपी ने अपने प्रतिवेदन में लिखा कि घटनास्थल क्षेत्र काफी संवेदनशील और वहां पर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना व शासकीय कार्य सहजता से पूरे कराने के लिए इन क्षत्रों में धारा 144 को आगे बढ़ा दिया जाए।

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इसपर कलेक्टर दीपक सोनी ने सहमति जताते हुए बलौदा बाजार सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 एक और दो के तहत प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुए धारा 144 आगे बढ़ाने करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

बता दें कि इससे पहले, 10 जून रात 9 बजे से 16 जून देर रात 12:00 बजे तक धारा 144 को लागू किया गया था। अब 17 जून शाम 4:00 बजे से लेकर 20 जून के आधी रात 12:00 बजे तक नगर पालिका सीमा क्षेत्र बलौदा बाजार में धारा 144 को बढ़ा दिया गया है।

धारा 144 प्रभावशील रहने के दौरान किसी भी तरह की रैली या जुलूस पर प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति किसी तरह का शास्त्र, तलवार, लाठी या फिर चाकू समेत अन्य धार-धार चीजों को लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा।

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हालांकि, प्रशासनिक कर्तव्य पर ड्यूटी में तैनात कर्मी अपना हथियार साथ रख सकते हैं। साथ ही एक साथ चार लोगों से ज्यादा एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे।

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